इसकी सुनवाई 4 अक्टूबर को कोर्ट ने करते हुए राज्य शासन और इलेक्शन कमीशन को 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा था. लेकिन सरकार ने कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि चुनाव आयोग तो इलेक्शन कराने को तैयार है. इसके लिए उसने 250 पेज का जवाब भी प्रस्तुत किया है. इसमें चुनाव को लेकर उसने सकारात्मक उत्तर दिया है.
जबकि इस संबंध में राज्य शासन ने अपना कोई भी जवाब कोर्ट में पेश नहीं किया है. जिसके बाद कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन बाद 28 अक्टूबर को इलेक्शन का शेड्यूल बना कर पेश करने का आदेश दिया है. जया ठाकुर ने कहा कि राज्य शासन पिछले 2 सालों से कोरोना का बहाना बनाकर चुनाव टाल रहा है. वहीं जब राज्य शासन को सरकार बनाने या गिराने की जरूरत होती है तो वह चुनाव करवा लेती है
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