जमानत में काम आई सोशल मीडिया पर की गई चैंटिंग |
हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एमबीए के एक छात्र को अंतरिम जमानत का लाभ दिया है। तलाकशुदा महिला ने आत्महत्या की तो सुसाइड नोट में प्रेमी द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया था। इस पर छात्र ने हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
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छात्र मोहित त्रिवेदी ने अधिवक्ता विकास शर्मा के जरिए याचिका दायर की थी। इसमें उल्लेख किया कि महिला से प्रेम संबंध थे। लॉकडाउन लगने के बाद 5 अप्रैल को दोनों अपने-अपने घर चले गए थे। इस अवधि में दोनों की मुलाकात नहीं हुई। केवल सोशल मीडिया के जरिए बात हो रही थी। 16 अक्टूबर को महिला ने आत्महत्या कर ली, लेकिन इसके पहले चैटिंग में उसने बताया कि पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। लड़के की मूंछ है। रंग भी साफ नहीं है, इसलिए वह उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन महिला ने सुसाइड नोट में मोहित पर प्रताड़ना के आरोप लगा दिए।
मोहित की ओर से बताया गया कि वह एमबीए का छात्र है। हर परीक्षा में अव्वल रहा है। केवल नाम लिख देने से आरोपी नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मोहित को तीन लाख रुपए के निजी बांड पर जमानत दी।
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