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News – 1

 

नागरिक सहकारी बैंक का अकोला अर्बन में विलय होगा

फिर से नया जीवन मिलेगा, बंद नहीं होगी 
इंदौर। नागरिक सहकारी बैंक को बंद करने की स्थिति है। इसे टालने के लिए इसका अकोला अर्बन बैंक में विलय किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने इसके लिए मंजूरी दे दी है।
मध्यप्रदेश में सहकारी आंदोलन गड़बड़ियों व भ्रष्टाचार की वजह से चौपट हो गया। कई सहकारी बैंकों को डुबो दिया गया।
वसूली हो नहीं सकी अब रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों को बचाने की नीति पर चल रहा है। इसी के तहत महाराष्ट्र की अकोला अर्बन बैंक में नागरिक सहकारी बैंक सुभाष मार्ग का विलय किया जाना लगभग तय हो गया हैं।
अकोला अर्बन में नागरिक सहकारी बैंक के विलय पर रजामंदी हो चुकी हैं। महाराष्ट्र से अकोला अर्बन बैंक के अफसर जायजा लेकर जा चुके हैं। किसी भी दिन वे इसका कामकाज संभाल लेंगे।
नागरिक सहकारी बैंक के प्रबंधक राजेश मिश्रा ने बताया कि बैंक लगातार घाटे मंे है। छह साल से तो सदस्यों को लोन देन ही बंद कर दिया गया लेकिन बकाया वसूली का अच्छा काम हुआ है। पौने चौदह करोड़ रूपए में से दस करोड़ रूपए वसूले जा चुके हैं।
बैंक ने कर्ज देना बंद कर दिया इसलिए ब्याज की कमाई बंद हो गई है। अभी तो उल्टा हो रहा है जमा पर ब्याज देना पड़ रहा है। लगातार घाटे की वजह से ही बैंक के विलय के हालात बने हैं।
बैंक की बिल्डिंग बेच दी। शाखाएं बंद कर दी गई। अब म.प्र. के सहकारिता विभाग और रिजर्व बैंक के अनुसार अगली कार्रवाई होगी। 1968 में नागरिक सहकारी बैंक स्थापित की गई थी। अब माना जा रहा है कि वसूली अच्छी होने व विलय होने से बैंक के हालात सुधर जाएंगे। 
 
 

News – 2

 

जनसुनवाई में बच्चे ने कहा पढ़ना चाहता हूं मां कोरोना से मर गई है फीस माफ करवा दो

इंदौर। कलेक्टर की जन सुनवाई में ऐसा मामला शायद पहली बार आया है जहां एक छात्र विशाल तोडे पहुंचा और बोला – वह सिटी स्टार कान्वेंट स्कूल में 12वीं कक्षा मंें पढ़ता है।
फीस के 22 हजार रू. वह भर नहीं सकता है। मां की कोरोना से मृत्यु हो गई है। पिता शराबी है। मां घर-घर काम करके बच्चों को पालती थी। पिता को कुछ लेना देना नहीं है।
शासन ने कोरोना के मृतकों के परिवारों को पचास पचास हजार रुपए देने का ऐलान किया तो मामा संतोष बांगर ने कलेक्टर के दफ्तर में अर्जी दी।
तहसीलदार सुदीप मीणा ने बच्चे के मामले की जांच की उनका तबादला उज्जैन हो गया। उनकी जगह आए तहसीलदार धीरेंद्र पाराशर ने जांच रिपोर्ट नहीं दी। जनसुनवाई में विशाल की आंखों में आंसू आ गए।
एडीएम पवन जैन ने जिला शिक्षा अधिकारी को कहा कि सिटी स्टार कान्वेंट स्कूल से उसकी फीस माफ करवाई जाए। बच्चे को 50 हजार रू. की सरकारी मदद भी दिलवाने की पहल की जा रही है।
 
 

News – 3

 

महिला पर्यटकों के लिए युवतियों की नियुक्ति

होटल सहायक, गाइड, कैब ड्राइवर महिलाएं होगी 
इंदौर। अतुल्य भारत के तहत मध्यप्रदेश में महिलाएं (देशी विदेशी पर्यटक) बेखौफ दर्शनीय स्थल पर घूम फिर सकेगी। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर कैब ड्राइवर, होटल सहायक, गाइड सभी महिलाएं होगी।
इन्हें जूडो कराटे से लेकर आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) कैसे करें की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पर्यटन विभाग इसमें महिला एवं बाल कल्याण विभाग की भी मदद लेगा।
इंदौर, भोपाल, महेश्वर, पचमढ़ी, चंदेरी, चौरल, धार, पातालपानी, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, शिवपुरी, समेत पचास डेस्टिनेशन इसमंे शामिल किए गए है। दस एनजीओ को प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड ने सरकारी व प्रायवेट एजेंसियों को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ा है।
 
 

News – 4

 

लसूड़िया थाने के पांच आरोपी फरार घोषित


इन्दौर। इन्दौर के थाना लसूडिया द्वारा दर्ज एक परिवाद में पांच आरोपियों को फरार घोषित किया गया है। इन्हें अपना जवाब देने के लिये 28 फरवरी की तारीख तय की गई है।
उक्त अभियुक्तगणों को निर्देशित किया गया कि वे इस दिनांक को मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट श्री अमन सिंह भूरिया की अदालत में उपस्थित होंवे।
लसूड़िया थाना प्रभारी इंद्रमणी पटेल ने बताया कि अभियुक्तगण दुष्यंत सिंह आत्मज गौतम प्रताप सिंह निवासी – 98/11, नंदा नगर, प्रदीप भोरे आत्मज विष्णु भोरे निवासी-580 रामकृष्ण बाग, शाकिर राईन आत्मज अब्दुल वहीद राईन निवासी-2/85 हाजी गली, मदीना मस्जिद मदीना नगर, निजामुददीन आत्मज मोईनुद्दीन निवासी – 313 मुकेरीपुरा, जवाहर मार्ग व आदर्श स्कूल के पास, अम्मार नगर चंदननगर तथा महमूद खान आत्मज आलम खान निवासी – 743 मदीना नगर इन्दौर के विरूद्ध अपराध क्रमांक-533/2019 दर्ज है। इन्होंने भादसं. की धारा 420, 467, 468, 471, 201, 419 एवं 448 भादवि. के अधीन दंडनीय अपराध किया है।
अभियुक्तगण के विरूद्ध जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि अभियुक्तगण मिल नहीं रहे है, और अभियुक्तगण फरार हो गये है या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहे हैं। इसलिए इन अभियुक्तगणों को न्यायालय के समक्ष उत्तर देने के लिए 28 फरवरी 2022 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।
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