कालोनाइजर को स्थानीय निकायों में पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा
अब प्रदेश में कहीं भी काम करने के लिए कालोनाइजर को स्थानीय निकायों में पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा।
इतना ही नहीं, उन्हें 30 दिन में पंजीयन प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। विभाग ने पंजीयन से संबंधित सारी प्रक्रिया आनलाइन कर दी है।
कालोनाइजर को स्थानीय निकायों में पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा
मंत्री ने कहा कि कालोनाइजर को स्थानीय निकायों में पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। हाल में प्रकाशित मध्य प्रदेश नगर पालिका कालोनी विकास नियम-2021 के जरिए हमने अवैध कालोनियों के नियमितीकरण के भी प्रविधान किए हैं। सुधार की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। इस मौके पर विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज श्रीवास्तव, अपर आयुक्त गजेंद्र सिंह, अधीक्षण यंत्री राजीव गोस्वामी, डिप्टी डायरेक्टर एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन विनय पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
पोर्टल पर हो सकेंगे सभी काम
कॉलोनाइजर के लिए आवेदन की सुविधा ई-नगरपालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर रहेगी। इसमें पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रैक करने, आनलाइन दस्तावेज अपलोड करने, आनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, एसएमएस एवं वाट्सएप के जरिए आवेदक को सूचना, वाट्सएप के जरिए प्रमाण पत्र प्रदान करने की सुविधा, संचालनालय के लिए मॉनिटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न रिपोर्ट की सुविधा रहेगी। कालोनाइजर के नए एकीकृत पंजीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किए जाएंगे, जो सभी नगर निकायों के लिए मान्य होंगे।