जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नेशनल लोक अदालत हेतु इन्दौर में 61 खंडपीठों का किया गठन

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sadbhawnapaati
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इन्दौर। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन में 12 मार्च 2022 को जिला न्यायालय इन्दौर, श्रम न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं तहसील स्तर पर तहसील न्यायालय डॉ. अम्बेडकर नगर, सांवेर, देपालपुर व हातोद में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर के जिला न्यायाधीश/सचिव मनीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया है कि शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण राजीनामे हेतु रखे गये हैं, जिनके अंतर्गत राजीनामा योग्य आपराधिक 977, सिविल 840, मोटर दुर्घटना क्लेम 3669, विद्युत 1086, चेक बाउंस 9171, वैवाहिक 1088, श्रम 3613, भूअर्जन 66, अन्य 112 प्रकरणों के साथ ही बैंक रिकवरी 35769,  विद्युत 295 से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरण राजीनामे के आधार पर निराकरण हेतु रखे जा रहे हैं।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय इन्दौर में 39 खंडपीठ, लोकोपयोगी लोक अदालत की 01 खंडपीठ, श्रम न्यायालय की 01 खंडपीठ, सहकारिता विभाग की 01 खंडपीठ, कुटुम्ब न्यायालय में 04 खंडपीठ तथा तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर में 08 खंडपीठ, देपालपुर में 04 खंडपीठ, सांवेर में 02 खंडपीठ एवं हातोद में 01 खंडपीठ इस प्रकार कुल 61 खंडपीठ का गठन किया गया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नेशनल लोक अदालत हेतु इन्दौर में 61 खंडपीठों का किया गठन

उक्त लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियम एवं शर्तों के अधीन प्रीलिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर पर छूट दी जायेगी। नगर निगम द्वारा सम्पत्ति एवं जल कर के सरचार्ज में राहत दी जा रही है।
भारत संचार निगम लिमिटेड इन्दौर के द्वारा डिस्काउंट स्कीम को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाते हुए बकाया लैण्डलाईन, ब्राडबैंड, एफ.टी.टी.एच. सहित मोबाईल पोस्टपेड के 01 वर्ष से 02 वर्ष पुराने बकाया बिल पर 10 प्रतिशत, 02 वर्ष से 03 वर्ष पुराने बकाया बिलों पर 25 प्रतिशत, 03 वर्ष से 05 वर्ष पुराने बकाया बिलों पर 30 प्रतिशत, 05 वर्ष से अधिक पुराने बकाया बिलों पर 50 प्रतिशत की छूट उक्त स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। साथ ही लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर प्रकरण के निराकरण पर पक्षकार अदा की गई कोर्ट फीस शासन से वापस प्राप्त कर सकेंगे, इसी प्रकार चेक बाउंस के मामलों में भी समझौता शुल्क में विवेकानुसार छूट रहेगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके राजीनामा योग्य प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है या प्रीलिटिगेशन मामला है से अपील की गई है कि 12 मार्च 2022 को न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर सुलह समझौते के आधार पर अपने प्रकरण का निराकरण कराने हेतु लोक अदालत में उपस्थित होवे।
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