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Indore News – 1
फसल बेचने के लिये एसएमएस की अनिवार्यता को किया गया समाप्त

इन्दौर । रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। नवीन व्यवस्था में उपार्जन केन्द्र पर जाकर फसल बेचने के लिए एसएमएस प्राप्ति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
परिवर्तित व्यवस्था में फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम स्लाट का चयन नियत तिथि के पूर्व कर सकेंगे। इस हेतु शासन द्वारा 20 मार्च 2022 तक की अवधि निर्धारित की गई है।
किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी उपज को साफकर तथा सूखाकर ही उपार्जन केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु लाए। समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन का कार्य 25 मार्च 2022 शुरू होगा। यह कार्य 15 मई 2022 तक चलेगा।
Indore News – 2
बिजली कंपनी के 2200 लाइन स्टाफ को दी सेफ्टी ट्रेनिंग, नई तकनीक बताई, उपकरण भी किए भेंट

इन्दौर। लाइन स्टाफ की सेफ्टी को लेकर सजग बिजली कंपनी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत इन्दौर समेत सभी 15 जिलों के 2200 लाइन स्टाफ को फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च में ट्रेनिंग दी है। इन्हें नई तकनीक से रूबरू कराया गया, सेफ्टी इक्विपमेंट (उपकरण ) भी भेंट किए गए।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संयुक्त सचिव तरुण उपाध्याय ने बताया कि प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देश और मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग कैलेंडर जारी कर अमल किया जा रहा है।
इसी के अनुरूप सभी जिलों में सेफ्टी ट्रेनिंग अनिवार्य की गई है, ताकि सेवाओं में सुधार हो, कार्य के दौरान लाइन कर्मचारी को किसी प्रकार की कोई क्षति न हो।
संयुक्त सचिव ने बताया कि इन्दौर समेत सभी जिलों में ट्रेनिंग के दौरान सावधानियां रखने, उपकरणों के उपयोग, परमिट, प्राथमिक उपचार, आदर्श कार्यों के वीडियो आदि दिखाए गए।
‘ट्रेनिंग मौके पर डेमो भी हुआ, ताकि ट्रेनिंग में आने वाले स्टाफ को कार्य और उपकरणों डिस्चार्ज राड, झूला, प्लायर, ग्लोब्स, हेलमेट आदि के सही तरीके से उपयोग व सजगता, सावधानी रखने की जानकारी हो।
प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लाइन स्टाफ की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। ट्रेनिंग में स्वास्थ्य अधिकारियों को बुलाकर उपयोगी जानकारी के सत्र आयोजित किए गए।
Indore News – 3
उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में नेशनल लोक अदालत आज –

इन्दौर। लंबित प्रकरणों के आपसी सुलह और समझौते के साथ त्वरित निराकरण के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में 12 मार्च (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है ।
यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री विवेक रूसिया के निर्देशन में आयोजित होगी। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल 6 खंडपीठों का गठन किया गया है।
खंडपीठ क्रमांक एक में न्यायाधिपति श्री विवेक रूसिया तथा एडवोकेट विवेक शरण, खंडपीठ क्रमांक 2 में न्यायाधिपति विजय कुमार शुक्ला तथा एडवोकेट सुमित नेमा, खंडपीठ क्रमांक 3 में न्यायाधिपति सुबोध अभ्यंकर तथा एडवोकेट विवेक पटवा, खंडपीठ क्रमांक चार में न्यायाधिपति सत्येंद्र कुमार सिंह तथा एडवोकेट कीर्ति जोशी, खंडपीठ क्रमांक 5 में न्यायाधिपति प्रणय वर्मा तथा एडवोकेट ऋषि तिवारी तथा खंडपीठ क्रमांक-6 में न्यायाधिपति अमरनाथ (केशरवानी) और एडवोकेट मकबूल अहमद मंसूरी रहेंगे।
अजय प्रकाश मिश्र प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इन्दौर ने बताया कि उपरोक्त नेशनल लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामलें, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर / बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।
नवीन पाराशर ओ.एस.डी/ रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर ने समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागणों से अनुरोध किया है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ज्वाईट रजिस्ट्रार (एम), संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इन्दौर से संपर्क कर नेशनल लोक अदालत में अपने मामले का निराकरण करा सकते हैं।

