भोपाल। गत् 12 मार्च 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के तहत सम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार की बकाया राशियों पर लगे अधिभार में दी गई छूट की भांति ही अब 31 मार्च 2022 तक सम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार के बकाया राशियों पर अधिभार में छूट दी जाएगी।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा करदाता एवं निकाय हित के दृष्टिगत अधिभार में उक्त छूट दिए जाने संबंधी आदेश दिए गए है।
उक्त आदेश के परिपालन में नगर निगम, भोपाल द्वारा भी अपने सम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार के करदाताओं को सम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार के बकाया के अधिभार में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।
निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सम्पत्तिकर एवं जलदर की बकाया राशियों का शीघ्रता से भुगतान करें और अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ उठाए।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी पत्र अनुसार 12 मार्च 2022 को नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार के अधिभार पर छूट दी जाना थी परंतु यह बात संज्ञान में आई है कि ई-नगर पालिका पोर्टल का सर्वर डाउन होने के कारण वांछित कर वसूली नहीं की जा सकी साथ ही अनेक करदाता उक्त छूट का लाभ प्राप्त नहीं कर सके।
अत: जनहित एवं निकाय हित के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि नगरीय निकायों को नागरिकों द्वारा बकाया कर की राशि एक मुश्त अदा की जाती है तो मात्र अधिभार में आगामी 31 मार्च 2022 तक पूर्व में जारी आदेश अनुरूप सम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी।
नगर निगम, भोपाल द्वारा भी नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश के परिपालन में वर्ष 2020-21 तक के सम्पत्तिकर एवं जलदर के बकाया राशि पर छूट प्रदान की जाएगी।
निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार की बकाया राशियों पर लगे अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ उठाएं और शहर के विकास में भागीदार बने।