हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण संबंधित सभी 55 याचिकाओं पर आज मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव की डिवीजन बैंच में सुनवाई होना थी.
लेकिन सुनवाई शुरू होने के साथ ही जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव ने इस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया.
जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने सभी याचिकाओं को नई डिवीजन बेंच के लिए रेफर कर दिया है. उस बेंच में जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव शामिल नहीं रहेंगे.
इसलिए अलग हुए जस्टिस कौरव
जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव बतौर महाधिवक्ता ओबीसी आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रख चुके हैं. इसलिए ओबीसी संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से उन्होंने खुद को अलग कर लिया.
अब सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 4 अप्रैल को तय की गयी है. मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ हाईकोर्ट में तकरीबन 55 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं.
उनमें लंबे समय से सुनवाई चल रही है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दायर की गई एसएलपी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि ओबीसी आरक्षण संबंधित सभी याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई कर फैसला तय करे.