घर में बार खोलने के लिए केरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी, 50 हजार सालाना फीस देकर ले सकते हैं होम बार का लाइसेंस

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sadbhawnapaati
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भोपाल। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और घर में बार खोलना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। बार खोलने की तमाम शर्ते पूरी करने के साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि आपका चाल-चलन ठीक है।
यानि अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। प्रदेश के आबकारी विभाग ने जो नए नियम जारी किए हैं उसमें से ये भी एक है।
आबकारी विभाग ने होम बार खोलने और उसके लाइसेंस जारी करने के लिए नियम जारी कर दिए हैं। घर में बार खोलने के लिए करोड़पति होने के साथ-साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना भी अब जरूरी होगा।
होम बार के लिए करोड़पति होने के साथ कैरेक्टर भी अच्छा होना जरूरी होगा। 50 हजार सालाना फीस देकर होम बार का लाइसेंस लिया जा सकेगा। होमबार का लाइसेंस 1 साल के लिए जारी होगा।
घर में बार वही खोल सकेगा जिसका खुद और उसके परिवार का नैतिक चरित्र अच्छा हो। साथ ही शपथ पत्र के साथ यह बताना होगा कि होम बार लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति का आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है।
साथ ही संबंधित व्यक्ति को इस बात का भी शपथ पत्र देना होगा कि आबकारी नियम 1995 के तहत उस पर कोई मामला दर्ज नहीं है।
देश के किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप नहीं रहा है और ना ही वह दोषी ठहराया गया है।

सालाना आय के लिए शर्त

प्रदेश सरकार ने 3 महीने पहले जनवरी में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी। ये नीति 1 अप्रैल से लागू हो गई है। आबकारी विभाग में होम बार  खोलने और उसके लाइसेंस के लिए नियम शर्ते घोषित कर दी हैं।
सरकार पहले ही इस बात का ऐलान कर चुकी है जिस व्यक्ति की सालाना आय एक करोड़ से ज्यादा होगी वह घर पर होम बार का लाइसेंस ले सकेगा।
हाल ही में जारी लाइसेंस नीति में कहा गया है कि आय  प्रमाणीकरण के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति और 2021-22 के आयकर रिटर्न की कॉपी भी जमा करना होगी। 50 हजार फीस देकर 1 साल के लिए बार का लाइसेंस मिल सकेगा।

ये हैं आबकारी विभाग के नियम

होमबार के लिए लाइसेंस 1 साल के लिए मिलेगा। इसके लिए 50 हजार सालाना फीस देना होगी। जिस घर में बार खोला जा रहा है वह पूरी तरह से कानूनी होना चाहिए, यानी कि किसी तरह के अतिक्रमण के कब्जे वाले परिसर में नहीं होना चाहिए।
विदेशी और इंपोर्टेड शराब रखने के लिए निवास में सुरक्षित व्यवस्था करना भी जरूरी होगा। परिसर में अवैध और गैरकानूनी शराब, मादक पदार्थ नहीं रख सकेंगे।
बिना भुगतान लिए 21 साल से अधिक उम्र के पारिवारिक सदस्य रिश्तेदार मेहमान और मित्रों को शराब पीने की अनुमति होगी। घर के बार में कितनी बोतल रख सकेंगे इसके लिए कोई नियम नहीं हैं।
साथ ही इस बात के प्रावधान भी नियम और शर्तों के तहत किए गए हैं कि आबकारी विभाग के अमले को इस बात की अनुमति होगी कि वह घर में घुसकर होमबार लाइसेंस की जांच कर सकेगा। नए नियम में उसे किसी भी होमबार में घुसने की छूट दी गई है।
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