एयरटेल के थ्रस्ट कार्य से क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन, ₹4 लाख जुर्माना और FIR के निर्देश

sadbhawnapaati
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इंदौर | इंदौर के पॉश इलाके स्कीम नंबर 54 में एयरटेल कंपनी की लापरवाही सामने आई है। कंपनी ने नगर निगम से बिना किसी अनुमति के केबल बिछाने के लिए थ्रस्ट मशीन का उपयोग किया, जिससे ज़मीन के नीचे दबा एक पाइप क्षतिग्रस्त हो गया और सड़क धंसने की स्थिति उत्पन्न हो गई।

जमीन के नीचे की हकीकत उजागर

एक स्थानीय नागरिक द्वारा ली गई तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि थ्रस्ट मशीन से पाइपलाइन में सीधा नुकसान पहुँचा है। मिट्टी में पानी भर गया है, और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से रिसाव की स्थिति बनी हुई है।

 नगर निगम की सख्त कार्रवाई

महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त ने एयरटेल पर 4 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को कंपनी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

महापौर ने स्पष्ट किया — “भविष्य में कोई भी कंपनी नगर निगम से अनुमति लिए बिना सार्वजनिक क्षेत्रों में खुदाई या थ्रस्टिंग कार्य नहीं कर सकेगी। ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

जनसुरक्षा से खिलवाड़

यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि निजी कंपनियाँ अक्सर त्वरित मुनाफे के लिए ज़मीन के नीचे मौजूद महत्वपूर्ण ढाँचागत सुविधाओं की अनदेखी कर देती हैं — जिससे जनता को परेशानी और शहर की संपत्ति को नुकसान होता है।

मांग उठ रही है कि:

– पाइपलाइन की मरम्मत का खर्च कंपनी से ही वसूला जाए।
– जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
– भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों, इसके लिए स्थायी निगरानी तंत्र विकसित किया जाए।

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