प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा : तीन चरणों में होंगे चुनाव

sadbhawnapaati
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– आचार संहिता लागू, 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को होंगे मतदान
-सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान
-इस बार जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव भी मतपत्र से होगा
-14 जुलाई को पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, 15 जुलाई को जिला पंचायत सदस्य की होगी मतगणना
भोपाल। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव का ऐलान किया। आयुक्त ने कहा कि बारिश के कारण पहले पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई। नगरीय निकाय में इसका प्रभाव नहीं होगा। पहले चरण में 25 जून को, दूसरे चरण में 1 जुलाई और तीसरे चरण में 8 जुलाई को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान। पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे। मतपत्रों के जरिए चुनाव होगा।
चुनाव 4 लाख पदों के लिए होंगे। नामांकन 30 मई से भरे जा सकेंगे। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 10 जून दोपहर 3 बजे तक है। वोटिंग के लिए मतदाता पहचान पत्र जरूरी। परिणामों की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी। पहले चरण में 115 जनपद पंचायतों में चुनाव होंगे। इसके लिए 27049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 7661 है। दूसरे चरण में 23,988 केंद्रों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में सिर्फ 92 जनपद पंचायतें हैं। प्रत्येक चरण में 6649 ग्राम पंचायतें हैं। जबकि मतदान केंद्र 20606 हैं। 5 जिलों में एक चरण में ही चुनाव हो जाएगा। 8 जिलों में दो चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। बाकी 39 जिलों में तीन चरणों में चुनाव होगा। मतगणना 14 जुलाई को होगी। जबकि जिला पंचायत सदस्य का परिणाम 15 जुलाई को आएगा।
प्रदेश में 3.93 करोड़ मतदाता
राज्य निर्वाचन आयुक्त वीपी सिंह ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि पंचायत चुनाव में कुल मतदाता 3,93,78,502 हैं।  जिनमें 2 करोड़ 3 लाख 14 हजार 793 पुरूष मतदाता हैं, 1 करोड़ 90 लाख 62 हजार 749 महिला मतदाता हैं। जबकि 960 अन्य मतदाता हैं। सभी जिलों में कलेक्टर 30 मई को निर्वाचन की सूचना जारी करेंगे। 30 मई से 6 जून तक नामांकन लिए जाएंगे। 8 जून को स्क्रूटनी। 10 जून को नामांकन की वापसी और उसी दिन चिह्न बंटेंगे।  पंच के लिए चार सौ रुपये, सरपंच के लिए एक हजार रुपये, जनपद सदस्य के लिए चार हजार और जिला सदस्य के लिए आठ हजार रुपये राशि जमा करनी होगी। पंचायत चुनाव में ऑनलाइन नॉमिनेशन नहीं होगा।
चुनाव की अधिसूचना कलेक्टर जारी करेंगे
30 मई को चुनाव की अधिसूचना कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी। 6 जून तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे इसके अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी 10 जून को शाम तीन बजे आवेदन लिए जा सकेंगे। इसके ठीक बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर के प्रतीक चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। पहले चरण में 115 जनपद पंचायत को शामिल किया जा रहा है इनमें आठ हजार 8702 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें मतदान केंद्र 27 हजार 49 रहेंगे। दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायत और 7661 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। 23981 मतदान केंद्र इस चरण में होंगे। तीसरे चरण में 92 जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतें 6649 हैं। 20606 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने नए परिसीमन के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पंच सरपंच जिला व जनपद पंचायत के सदस्य और जनपद अध्यक्षों के पदों का आरक्षण हो चुका है इस बार अन्य पिछड़ा वर्ग को सुनने से 35 प्रतिशत तक आरक्षण कुल 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा में रहते हुए दिया गया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो जाएगी। इसके बाद कोई भी नए काम, जो सीधे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि जो कार्य पूर्व से प्रचलित हैं, उन पर कोई रोक नहीं होगी।
एक घंटे घटाया मतदान का समय
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान का समय एक घंटे कम कर दिया है। अब तीनों चरणों में मतदान सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक होगा। इसके पहले यह समय सुबह सात से चार बजे तक था। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए एक घंटे समय बढ़ाया गया था लेकिन अब स्थितियां सामान्य हैं, इसलिए पुरानी व्यवस्था लागू की गई है।
नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा भी जल्द
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने संकेत दिए कि नगरीय निकायों के चुनाव की घोषणा भी जल्द हो जाएगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश 2022 प्राप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के निर्देश दिए हैं।

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