Bollywood News – मुंबई हाई कोर्ट ने ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ पर लगी सभी याचिकाएं खारिज की, 25 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म

sadbhawnapaati
3 Min Read

Bollywood News. मुंबई हाई कोर्ट ने फिल्म ‘गंंगूबाई काठियावाड़ी’ को बिना किसी बाधा के रिलीज करने का आदेश दिया है।
इससे पहले हाई कोर्ट में इस फिल्म की रिलीज रोकने के लिए डाली गई तीन याचिकाओं में दो को खारिज कर दिया और तीसरे का निपटारा किया।
उसके बाद कोर्ट ने आदेश में कहा कि चूंकि फिल्म को लेकर सभी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, इसलिए 25 फरवरी को बिना किसी बाधा के फिल्म को रिलीज किया जाए।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के एक सीन में गंगूबाई का एक सीन है जिसमें वो चाईनीज डेंटिस्ट के पास जाती हैं और अपना दांत दिखाती हैं।
इसी दौरान डायलॉग में ये कहती हैं कि ‘आप पूरा चाइना मुंह में घुसाओगे क्या?’ इसी को मुद्दा बनाकर याचिकाएं दर्ज की गईं थीं। हाई कोर्ट ने इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा मामला

उधर, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाली पीठ ने ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ फिल्म के निर्माता संजय लीला भंसाली को सुझाव दिया कि क्या इस फिल्म का नाम बदला जा सकता है? अदालत ने कहा कि उसने ये सुझाव इसलिए दिया क्योंकि फिल्म पर रोक को लेकर कई मुकदमे विभिन्न अदालतों में साल भर से ज्यादा समय से लंबित हैं। भंसाली के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि वो निर्देश लेंगे, जिसके बाद बाद मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार को टाल दिया गया।

क्या है आपत्ति?

आपको बता दें कि सिनेमाघरों में रिलीज से 2 दिन पहले आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी कानूनी पचड़े में फंस गई है। फिल्म पर उठा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है।

दरअसल ये फिल्म करीब साल भर से भी ज्यादा समय से रिलीज का इंतजार कर रही है। याचिकाकर्ता गंगुबाई के दत्तक पुत्र बाबूजी रावजी शाह ने इस फिल्म के नाम सहित कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए फिल्म की रिलीज रोकने की गुहार लगाई है।

इसी याचिका पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ सुनवाई कर रही है। शाह ने फिल्म के निर्माता, लेखक और अभिनेत्री आलिया भट्ट के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे भी दर्ज करा रखे हैं। इसके अलावा कमाठीपुरा के लोगों ने भी फिल्म निर्माता पर उनके एरिया को बदनाम करने का आरोप लगाया है।

Share This Article