इन्दौर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अंतर्गत समस्त प्रकार के छोटे-बड़े खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन अनिवार्य है।
बिना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह की सजा एवं अधिकतम 2 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रुपये से अधिक का खाद्य कारोबार करते हैं उन्हें लाइसेंस लेना है जिसके लिये 2 हजार रुपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।
लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज नक्शा (केवल निर्माता/रिपैकर्स) आधार कार्ड की फोटोकॉपी, दुकान के पते का दस्तावेज, बिजली बिल साथ में लाना होगा।
ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रुपये तक का खाद्य कारोबार करते हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) लेना अनिवार्य है। जिसके लिये 100 रुपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।
लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मीट मटन विक्रय के लिए नगर पालिका, ग्राम पंचायत की एनओसी साथ में लाना होगा।