व्यापम  घोटाले के आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत,चिरायु, पीपुल्स और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज अध्यक्षों सहित सात को दी मिली राहत 

sadbhawnapaati
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क्राइम न्यूज़ |  व्यापम महाघोटाले  के 2013 पीएमटी में धांधली करने के आरोप में फंसे बड़े आरोपियों को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. तीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मालिकों को इस केस में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. इनके साथ 7 अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गयी है.

हाई कोर्ट जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच ने करीब 8 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी की अग्रिम जमानत की याचिकाओं को मंजूर कर दिया है. राहत पाने वालों में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के चेयरमैन भी शामिल हैं. इनमें चिरायु मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन अजय गोयंका, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन एस एन विजयवर्गीय और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के सुरेश सिंह भदौरिया शामिल हैं. इनके अलावा डॉ वीरेंद्र चौहान, डॉ रवि सक्सेना ,डॉ विजय कुमार पंड्या और अरुण कुमार अरोड़ा की भी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है.

बचाव पक्ष की दलील
सीबीआई ने 2013 पीएमटी फर्जीवाड़े मामले में बीती 18 फरवरी को भोपाल की विशेष अदालत के समक्ष 160 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद आरोपियों को गिरफ्तारी का डर था. इससे बचने के लिए सभी आरोपियों ने अग्रिम जमानत की याचिकाएं दायर की थीं. मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कहा सीबीआई को जांच में सहयोग करने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड उनके पक्षकारों का रहा है. यहां तक कि खुद सीबीआई ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मंशा से इनकार किया है.  पूरी बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 3 मेडिकल कॉलेजों के चेयरमैन सहित सात अन्य व्यक्तियों की अग्रिम जमानत की याचिकाए मंजूर कर दी हैं.

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