हिजाब विवाद: कर्नाटक कोर्ट के फैसले को साध्वी प्रज्ञा ने बताया अच्छा निर्णय, मसूद बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

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भोपाल | हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मध्य प्रदेश के राजनेताओं की मिश्रित प्रतिक्रिया आई है। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए उसे एक अच्छा निर्णय बताया है। वहीं, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मैंने सत्य कहा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। हम जब स्कूल-कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने जाते है तो अनुशासन और समानता का व्यवहार होना चाहिए। शिक्षा लेने में धर्म और पंथ बीच में नहीं आना चाहिए। कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। कोर्ट का निर्णय देश हित में है। उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश चुनाव के चलते जान0बुझकर यह मुद्दा बनाया गया। ताकि चुनाव में जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाया जा सकें।

हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मैंने कोर्ट का निर्णय अभी पढ़ा नहीं है। कोर्ट कायह कहना कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, गलत है। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। हम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। स्कूल-कॉलेज में ड्रेस कोड होना चाहिए। इससे किसी को ऐतराज नहीं है। किसी को सर ढंकने से मना करना गलत है।

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।