इंदौर 12 मई। कोरोना महामारी में इन दिनों अस्पताल से लेकर इंजेक्शन दवाइयों में ठगी के मामले तो आ रहे हैं लेकिन गैस टंकी में भी उपभोक्ताओं को लगातार गैस का वजन कम मिलने की शिकायतें भी हुई है। ऐसे ही एक मामले में गैस टंकी में गैस कम पाए जाने पर उपभोक्ता की शिकायत पर नापतोल विभाग की ओर से 30 हजार का अर्थदंड संबंधित गैस एजेंसी पर किया गया है।
तीन इमली पालदा निवासी उपभोक्ता सुनीता चौहान का समय- इंडियन गैस एजेंसी नवलखा पर उपभोक्ता क्रमांक 7075799871 है। यहां पर गैस टंकी के लिए नंबर लगाया गया और गैस कम पाए जाने पर इनके पुत्र राजाराम चौहान ने शिकायत की है। जागरूक उपभोक्ता समिति के माध्यम से नापतोल विभाग पर शिकायत की और शिकायत पर संज्ञान लेकर तुरंत ही कार्रवाई की गई और जागरूक समिति के मुकेश अमोनिया ने उपभोक्ता को साथ लेकर नापतोल अधिकारी से चर्चा कर शिकायत का निराकरण किया गया। गैस सिलेंडर का नेट वजन 14 किलो 200 ग्राम रहना चाहिए जिसमे 632 ग्राम वजन कम पाया गया जिस पर इंदौर उपनियंत्रक नापतोल अधिकारी के. एस. चौहान के निर्देश पर नापतोल निरीक्षक के. आस. ठाकुर के द्वारा विधिवत कार्रवाई कर समय इंडियन गैस एजेंसी संचालक पर 30 हजार का अर्थदंड किया है।
[expander_maker id=”1″ more=”आगे पढ़े ” less=”Read less”]
जागरूक उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष मुकेश अमोलिया ने बताया कि इन दिनों गैस टंकी में वजन कम आ रहा है और निर्धारित वजन नहीं होने से उपभोक्ता द्वारा लगातार शिकायत के बाद नापतोल विभाग द्वारा जांच की गई और संबंधित गैस एजेंसी पर ₹30 हजार का अर्थदंड भी किया गया है।
नापतोल विभाग के निरीक्षक के.एस. ठाकुर ने बताया कि समय इंडियन गैस एजेंसी नवलखा चौराहा पर सुनीता चौहान पालदा निवासी ने होम डिलीवरी के लिए सिलेंडर बुक किया था और जब उसके पास सिलेंडर पहुंचा तो उनको वजन कम लगा और उनके पुत्र राजाराम चौहान ने जागरूक उपभोक्ता समिति के माध्यम से शिकायत की। इस पर हमने लेबोरेटरी में जांच की तो 632 ग्राम कम निकला और सत्यापन के लिए गैस एजेंसी संचालक को भी तलब किया नोटिस देकर बुलवाया और प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए ₹30 हजार का अर्थदंड किया गया है। पैक बंद वस्तु यदि कम प्रदाय की जाती है तो उपभोक्ता नापतोल विभाग में शिकायत कर सकते हैं।
[/expander_maker]