Indore News – कलेक्टर ने मोहम्मद बिलाल रजा के विरूद्ध लगाई रासुका 

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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लोक शांति व्यवस्था भंग करने एवं धार्मिक भावनाओं का आघात करने के मामले में हुई कार्रवाई 

इन्दौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने इन्दौर निवासी मोहम्मद बिलाल रजा पिता मोहम्मद सलीम को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश जारी किये हैं। आरोपी मोहम्मद बिलाल द्वारा समय-समय पर साम्प्रदायिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील जैसे अपराधों को घटित करने, लोक शांति व्यवस्था भंग करने एवं धार्मिक भावनाओं का आघात किये जाने के मामले में उक्त कार्रवाई की गई है।
उल्लेखनीय है कि मोहम्मद बिलाल रजा पिता मोहम्मद सलीम वर्ष 2011 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। इसके विरूद्ध वर्ष 2021 में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 105/2021 धारा 307, 147, 148, 149, 354, 323, 294, 506 भादवि एवं 3 (2)(5) एससीएसटी अधिनियम तथा 7/8 पास्को अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है। इस अपराध में भी इस व्यक्ति द्वारा धार्मिक भावना के आधार पर ही अपराध घटित किया गया है। इस अपराध के घटित होने पर शहर की शांति व्यवस्था पर विपरित प्रभाव पड़ा था। आरोपी कई असामाजिक तत्वों को अपने साथ रखकर खास तौर पर साम्प्रदायिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील जैसे अपराधों को घटित करने के लिए अग्रसर रहता है। इसके विरूद्ध अभी तक थाना पंढरीनाथ तथा शहर इन्दौर के अन्य थानों पर हत्या का प्रयास, जुआ खेलने के साथ साथ सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेश अग्रेषित करना तथा प्रसारित करने जैसे कृत्य किए जा रहे हैं। इसके सभी अपराधिक कृत्य विधिमान्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हैं। अनावेदक खास तौर पर धर्म विशेष के खिलाफ आपराधिक मानसिकता रखते हुए लोक शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता रहा है। जिसके फलस्वरूप आम जनता के लोगों में हर समय इसका भय बना रहता है और आम जनता का कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध सीधे तौर पर रिपोर्ट करने व गवाही देने का साहस नहीं कर पाता है। अनावेदक के विरूद्ध समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई परन्तु अनावेदक की गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ है। जिसे देखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा पुलिस उपायुक्त शहर इन्दौर जोन-4 के प्रतिवेदन एवं थाना प्रभारी पंढरीनाथ के कथन से सहमत होते हुए मोहम्मद बिलाल रजा पिता मोहम्मद सलीम के विरूद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।