Municipal Corporation Indore। आवासीय भवन की जमीन पर कार शोरूम बनाकर व्यवसायिक उपयोग करने पर निगम ने एबी रोड पर अनूप नगर स्थित कार शोरूम के अवैध निर्माण के संबंध में शुक्रवार को निगम द्वारा अंतिम सूचना पत्र जारी किया। अपर आयुक्त संदीप सोनी ने शोरूम के संचालकों को इस संबंध में नोटिस दिया।
गौरतलब है कि शोरूम को निगम द्वारा स्वीकृत मानचित्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किंतु शोरूम संचालकों द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और ना कोई समाधान कारक प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया।
विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार भवन स्वामी को जी प्लस वन की आवासीय उपयोग हेतु भवन निर्माण कीअनुमति पूर्व में दी गई थी जबकि अब वहां पर पर कार शोरूम का संचालन कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।
निगम द्वारा भवन का निरीक्षण करने पर पाया गया कि पूर्व निर्मित जी प्लस वन के भवन को तोड़कर केवल भूतल का नव निर्माण किया गया है जिसकी ऊंचाई लगभग छह मीटर है। उक्त भवन की वर्तमान संरचना को देखकर यह प्रतीत नहीं होता है कि उक्त निर्माण लगभग 30 वर्ष पुराना है। यहां किए गए नवीन निर्माण की स्वीकृति का रिकॉर्ड भी भवन अनुज्ञा शाखा में उपलब्ध नहीं है।
निगम के नोटिस के बाद भी भवन स्वामी द्वारा स्वीकृति संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इस वजह से कार शोरूम को निगम ने अवैध निर्माण माना है। निगम से निर्माण की विधिवत स्वीकृति लेने पर लगभग 18 लाख रुपये भवन अनुज्ञा शुल्क के जमा करना होता लेकिन निगम से इस प्रकार स्वीकृति नहीं लेने निगम को लेकर 18 लाख रुपए की वित्तीय हानि हुई। ऐसे में निगमायुक्त के निर्देश पर कार शोरूम के अवैध निर्माण को तीन दिवस में हटाने के लिए भवन अधिकारी .गल खन्नाा ने शुक्रवार को अंतिम सूचना पत्र जारी किया। इसके बाद निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी ।