इंदौर . 11 दिसंबर शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तैयार है। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों पर लोक अदालत होगी। जहां आधिकारिक प्रकरणों के समाधान के प्रयास किए जा रहे है। अब तक 50 हजार नोटिस जारी किए है। लोक अदालत में सिविल राशि पर तीस फीसदी तक छूट दी जाएगी, व्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश वैश्य ने बताया 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों में तैयारी का जा रही है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता होगा। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, पांच किलोवाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 एवं ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इन प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 व ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं व्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।