Indore News – महाराष्ट्र से इंदौर आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर अनिवार्य, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से हो रही वृद्धि को देखते हुए एक बार फिर से सतर्कता बढ़ाई गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) ने महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की 48 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर जांच जरूरी कर दी है। जो यात्री रिपोर्ट लेकर नहीं आएंगे, उनकी जांच एयरपोर्ट पर होगी। प्रबंधन ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को सूचना दे दी है। उम्मीद है दो तीन दिनों में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।
एएआई ने शनिवार को ही देश के प्रमुख एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के लिए नई ट्रेवल गाइड लाइन जारी की है, जिसमें इंदौर और भोपाल में महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों के लिए रिपोर्ट जरुरी की गई है। पहले लॉकडाउन के बाद उड़ानों के दोबारा शुरू होने पर सतर्कता के तौर पर इंदौर में महाराष्ट्र से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरुरी की गई थी। दूसरे लॉकडाउन के बाद स्थिति सामान्य होने पर यात्रियों को इस जांच से छूट दे दी गई थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्कता के तौर पर वहां से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट एक बार फिर जरूरी कर दी गई है।
तो अपने खर्च पर होगा टेस्ट
यह रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पहले की नहीं होना चाहिए। अगर कोई यात्री बिना रिपोर्ट के इंदौर आता है तो उसे अपने खर्च पर एयरपोर्ट पर ही यह जांच करवाना होगी और रिपोर्ट आने तक ऐसे यात्रियों को होम क्वारंटाइन रहना होगा। साथ ही एयरपोर्ट पर आने वाली सभी उड़ानों के यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग भी की एक बार फिर जरूरी कर दी गई है। पहले भी यह व्यवस्था एयरपोर्ट पर लागू की गई थी। जिसमें निजी लैब को ठेका दिया गया था। प्रबंधन ने बताया कि हम इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को जानकारी भेज रहे हैं। नियमानुसार यात्रियों की रिपोर्ट देखी जाएगी और स्क्रीनिंग की जाएगी। बिना रिपोर्ट लिए आने वाले यात्रियों की जांच की व्यवस्था भी एयरपोर्ट पर ही की जाएगी। दो तीन दिनों में व्यवस्था शुरू हो जाएगी।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।