Indore News – इन्दौर जिले के प्रमुख पिकनिक स्पाट, निस्तार के घाटों तथा नदियों में आवागमन प्रतिबंधित –

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 धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी ::
इन्दौर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा जिला स्तर पर आगामी 15 दिवस में इन्दौर जिले में भारी वर्षा एवं आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इस संबंध मे संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा आज ली गई वर्चुअल समीक्षा बैठक में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आमजन के जीवन की सुरक्षा के संबंध में दिये गये निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देश पर एहतियात के तौर पर तत्काल रूप से महू क्षेत्र के सभी निस्तार के घाट, मछुआरों का नदियों में आवागमन तथा अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में पिकनिक स्पॉट पूर्णतः बंद करने के आदेश दिये गये है।
इस संबंध में डॉ अम्बेडकर नगर महू के एसडीएम अक्षत जैन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। यह आदेश महू क्षेत्र के थाना महू, किशनगंज, बड़गोंदा, मानपुर, सिमरोल की सीमा में लागू रहेंगे।
जारी आदेशानुसार सभी पर्यटन स्थल एवं पिकनिक स्पॉट जैसे चोरल, चोरल नदी, चोरल डेम, पातालपानी, शीतला माता फाल, मेहंदी कुंड, तिन्छा फाल, कजलीगढ, वाचू पॉइंट, जानापाव कुटी, कालाकुण्ड आदि स्थानों पर जनसामान्य की आवाजाही आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णतः बंद की गई है।
इसी तरह समस्त तालाबों एवं नदियों में मछुआरों का आवागमन एवं मछली पालन एवं उन्हें पकड़ने संबंधी गतिविधियां भी आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। सभी निस्तार घाटों पर संचालित होने वाली गतिविधियां भी आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णतः बंद की गई है।
यह आदेश आगामी 15 दिवस अथवा अन्य आदेश होने तक जो पूर्व में हो तक प्रभावशील रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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