Indore News – लोक अदालत में बिजली प्रकरणों की मूल राशि पर 30 फीसदी तक छूट…!

sadbhawnapaati
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:: मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र में 425 कार्यालयों के माध्यम से 45 हजार नोटिस जारी करने की तैयारी ::
इन्दौर। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में 12 मार्च शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की प्रभावी तैयारी की जा रही है। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों (न्यायालयों) पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे है। अब तक 35 हजार नोटिस जारी किए गए है, अगले एक सप्ताह में कंपनी क्षेत्र में 10 हजार नोटिस और जारी किए जाएंगे। लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर तीस फीसदी तक छूट दी जाएगी, ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी।
मध्यप्रदेश पश्चित क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया कि प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने निर्देश पर कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए प्रभावी तैयारी की जा रही है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी।
मुख्य महाप्रबंधक वैश्य ने बताया कि प्री-लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं  ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व,अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए।  लोक अदालत में समझौते के लिए सकारात्मकता के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। अब तक 35 हजार प्रकरणों के संबंध में नोटिस दिए गए है, यह क्रम अब भी जारी है। इन्दौर सहित मालवा निमाड़ के सभी 15 जिलों में बिजली कंपनी के 425 कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की तैयारी की गई है। लोक अदालत के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पूरा ध्यान रखा जाएगा।  कंपनी स्तर पर लोक अदालत के लिए प्रभारी अधिकारी  के रूप में मुख्य सतर्कता अधिकारी कैलाश शिवा को दायित्व सौपा गया है।

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