Indore Property News. मप्र सरकार द्वारा कम्पाउंडिंग को लेकर जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए नगर निगम इंदौर जल्द ही जोनवार कम्पाउंडिंग शिविर लगाएगा। यह निर्णय निगमायुक्त प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई भवन अनुज्ञा और कम्पाउंडिंग की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक सिटी बस आफिस में संपन्न हुई। आयुक्त पाल ने बताया कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के उपनियमों में कम्पाउंडिंग के नियम संसोधित हो चुके हैं। अब विभिन्न उपयोग के लिये निर्मित भवनों में 30 प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण की कम्पाउंडिंग की जा सकती है। इसके लिए कंपाउंडिंग शुल्क निर्धारित है।
पाल ने सभी बीओ और वीआई को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की गाइडलाइन अनुसार अपने क्षेत्र के अवैध निर्माण को वैध कराएं। ताकि संशोधित नियमों का लाभ लोगों को मिल सके। झोन पर कैम्प लगाएं। कम्पाउंडिंग के लिए 3 अक्टूबर को सभी जोनो पर कैंप लगाए। कैंप में आने वाले नागरिकों से किस प्रकार से आवेदन लिया जाना है और आवेदन के साथ क्या-क्या दस्तावेज संलग्न किये जाना है, कितना शुल्क लगेगा जैसी जानकारी दें। पाल ने कहा कि जिन मामलों में कोर्ट ने संबंधित को सुनने और निर्णय पारित करने के निर्देश दिए हैं उनका समय सीमा में निराकरण आदेश जारी करें। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो इसका ध्यान रखे। भवन अनुज्ञा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में हो।