इंदौर के मुख्य समाचार – Indore Top News

sadbhawnapaati
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Indore News – 1

 

फोटो-वीडियोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लेने की तिथि अब 31 मार्च तक

इंदौर. मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। ईको पर्यटन विकास बोर्ड के सी.ई.ओ ने बताया कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता के लिए निर्धारित तिथियों में उच्च गुणवत्ता के फोटोग्राफ और अधिक गुणवत्ता के वीडियो प्राप्त न होने की वजह से दोनों प्रतियोगिताओं की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड की वेबसाइट www.mpecotourism.org पर जाकर प्रतिभागी भाग ले सकेंगे।

Indore News – 2

 

तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेगी मदद

इंदौर. एकलव्य शिक्षा विकास योजना’ में प्रदेश के वन क्षेत्रों में निवासरत तेंदूपत्ता संग्राहकों के होनहार बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और उनके शिक्षा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। तेंदूपत्ता संग्राहक के लिए यह जरूरी है कि पिछले 5 वर्ष में कम से कम तीन वर्षों में न्यूनतम एक मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया हो। फड़ मुंशी और समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों तक तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य करने पर तेंदूपत्ता संग्राहक के बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है।
बच्चों को योजना का लाभ लेने के लिए पिछली वार्षिक परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है। इस सहायता योजना में व्यवसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को वार्षिक 50 हजार रूपये दिए जाते हैं। गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20 हजार रुपये, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को 15 हजार रुपये और कक्षा 9वीं एवं 10वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 12 हजार रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है.
 

Indore News – 3

खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य

इंदौर. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अंतर्गत समस्त प्रकार के छोटे-बड़े खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह की सजा एवं अधिकतम 2 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य कारोबार कर्ता जो सालाना 12 लाख रुपये से अधिक का खाद्य कारोबार करते हैं उन्हें लाइसेंस लेना है जिसके लिये 2 हजार रुपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।
लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज नक्शा (केवल निर्माता/रिपैकर्स) आधार कार्ड की फोटोकॉपी, दुकान के पते का दस्तावेज, बिजली बिल साथ में लाना होगा। ऐसे खाद्य कारोबार कर्ता जो सालाना 12 लाख रुपये तक का खाद्य कारोबार करते हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) लेना अनिवार्य है। जिसके लिये 100 रुपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मीट मटन विक्रय के लिए नगर पालिका, ग्राम पंचायत की एनओसी साथ में लाना होगा.
 

Indore News – 4

 

बिजली बचाने के उपाय अपनाने की अपील

इंदौर. विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बिजली बचत के लिए अनेक उपाय बताए हैं I उपभोक्ता घरों पर विद्युत उपकरण का उपयोग न होने पर मुख्य स्विच को आफ करें। ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें।
अपने घर के कमरे, दुकान या कार्यालय से बाहर निकलते समय समस्त विद्युत उपकरणों के मुख्य स्विच ऑफ करें। कार्यालय एवं घरों में बीईई 5 स्टार वाले कम विद्युत खपत उपकरणों का उपयोग करें। कम्प्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, कॉपियर को स्लीप मोड में सेटिंग करें जिससे विद्युत की बचत हो। कार्यालय घरों एवं शोरूम में लगे एयर कंडीशनर को आदर्श तापमान पर सेटिंग करें और कम से कम एयर कंडीशनर का उपयोग करें। यथा संभव टास्क लाइट का इस्तेमाल करें न कि पूरे कमरे की बिजली जलाऐं। फ्रिज में अधिक गर्म वस्तु न रखें, फ्रिज के दरवाजे बार-बार न खोलें।
सभी विद्युत उपकरणों की समय-समय पर रख-रखाव करें। यथा संभव बिजली की बचत एवं बिलों में कमी लाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सोलर पम्प, सोलर पावर प्लाट, सोलर कुकर एवं गर्म जल संयंत्र के उपयोग को बढ़ावा दें।

Indore News – 5

 

मछुआरों को क्रेडिट कार्ड और पंजीकरण की सुविधा

इंदौर. नदी-नालों से मछली पकड़ने वाले वंशानुगत मछुआ हितग्राही एवं मछली बेचने वाले लोगों को कार्यशील पूँजी मुहैया कराने के लिये उनके किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जायेंगे। साथ ही सहायक संचालक मत्स्योद्योग के कार्यालय के माध्यम से इन सभी के मछुआ परिचय पत्र भी जारी किए जायेंगे।
मत्स्य कारोबार के लिए कार्यशील पूंजी मुहैया कराने के मकसद से 23 हजार और 15 हजार रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों के माध्यम से बनवाए जायेंगे। इसके लिये वंशानुगत मछुआरे मत्स्योद्योग कार्यालय में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र के प्रारूप भी मत्स्योद्योग कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
 

Indore News – 6

 

स्वर्गीय अमोल जैन के परिजनों को मिलेगी चार लाख की सहायता – सीएम ने दिए निर्देश

इंदौर. इंदौर के वरिष्ठ फ़ोटो जर्नलिस्ट स्व. अमोल जैन के परिजनों को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इस आशय के निर्देश आयुक्त जनसंपर्क को दिए हैं। उल्लेखनीय है कि श्री अमोल जैन की हृदयाघात के कारण असामयिक मृत्यु हो गई थी।
 
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