इरफान अली एवं रणवीर नेकिया रासुका में निरुद्ध 

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sadbhawnapaati
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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इन्दौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने न्यू पलासिया इन्दौर निवासी इरफान अली उर्फ हैप्पी अली पिता शाकिर अली तथा भवानीपुरा अन्नपूर्णा इन्दौर निवासी रणवीर उर्फ रामन नेकिया पिता बाबू आनंद नेकिया को आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त पाये जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करने के आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार अनावेदक इरफान अली उर्फ हैप्पी अली पिता शाकिर अली एवं रणवीर उर्फ रामन नेकिया 30 अप्रैल 2022 की मध्य रात्री में फोर मोर शॉट्स बार में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, गलत कमेंट करते तथा मारपीट की घटना कारित करते पाये गये। इनके विरूद्ध विभिन्न थानों में अनेक धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं।
उक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध पूर्व में भी  घर में घुसकर मारपीट करने, गाली गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने, अपहरण, पत्नि को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने जैसे गंभीर अपराधों के प्रकरण दर्ज हैं।
उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा अनावेदक इरफान अली उर्फ हैप्पी अली तथा रणवीर उर्फ रामन नेकिया के विरुद्ध रासुका के तहत कार्यवाही की गई है।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।