म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को

sadbhawnapaati
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इन्दौर। कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार 14 मई 2022 को समस्त न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री विवेक रूसिया के निर्देशन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में 14 मई 2022 शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है ।
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति खण्डपीठ इन्दौर अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि उक्त नेशनल लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाना है ।
समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार (एम), ज्वाइंट रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं विधिक सहायता अधिकारी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इन्दौर से संपर्क कर अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन /सूचना दे सकते है।
लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर प्रावधान है । शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।
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