MP News – MP में निवेशकों से धोखाधड़ी मामले में सहारा इंडिया पर एक और बड़ी कार्रवाई, रेक्टर मैनेजर से 3 दिन में मांगा जवाब

sadbhawnapaati
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भोपाल । मध्य प्रदेश में निवेशकों से धोखाधड़ी मामले में सहारा इंडिया पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मंदसौर कलेक्टर द्वारा संपत्ति कुर्क करने के आदेश के बाद अब दतिया कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया है।दतिया के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग ने सहारा इंडिया के रेक्टर मैनेजर को कलेक्टर के सामने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। 

अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग दतिया ऋषि कुमार सिंघई ने सहारा इंडिया कार्यालय के रेक्टर मैनेजर को भेजे गए पत्र में निर्देश दिए है कि कलेक्टर (Datia Cllector) एवं जिला दण्डाधिकारी दतिया के समक्ष उपस्थित होकर अपना जबाव तीन दिवस में प्रस्तुत करें। जवाब प्रस्तुत न करने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।बता दे कि सहारा के समस्त कार्यकर्ता सहारा ग्रुप द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कार्यकर्ता के रूप में कमीशन पर कार्य करते आ रहे है जो विगत चार-पांच वर्षो से क्षेत्र की जनता भुगतान के लिए परेशान है।

इससे पहले मंदसौर कलेक्‍टर (Mandsaur Collector) ने सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के विरुद्ध संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया है। कलेक्‍टर गौतम सिंह द्वारा सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड मंदसौर रजिस्टर्ड कार्यालय, सहारा इंडिया भवन, वन कपूरथला काम्‍पलेक्‍स अलीगंज लखनऊ कम्पनी वित्तीय स्थापना के संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक, सदस्यों की इस्तगासे में उल्लेखित समस्त संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया है।आरोप है कि सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड मंदसौर रजिस्टर्ड कार्यालय सहारा इंडिया भवन वन कपूरथला काम्‍पलेक्‍स अलीगंज लखनऊ कम्पनी द्वारा धोखाधडी कर ईस्‍तगामा अनुसार निक्षेपकों के लगभग 60 करोड रू के निक्षेप का गबन किया है।

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