MP News – संबल योजना में अनुग्रह सहायता के आवेदन की समय-सीमा में हुई वृद्धि,

By
sadbhawnapaati
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
1 Min Read

अब 180 दिवस में हो सकेगा प्रकरण दर्ज
मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना में अनुग्रह सहायता के लिए आवदेन करने की प्रक्रिया को और अधिक सहज बनाया गया है। योजना में आवेदन देने की 90 दिवस की अवधि को बढ़ाकर 180 दिवस किया गया है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा संभाग एवं जिलों को परिपत्र जारी किया गया है।
योजना के संचालन के लिए एनआईसी द्वारा निर्मित पोर्टल पर अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरण दर्ज किये जाते हैं। हितग्राही द्वारा मृत्यु से 7 दिवस में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अंत्येष्टि सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो अनुग्रह सहायता का प्रकरण दर्ज करने की कोई समय-सीमा नहीं है, लेकिन मृत्यु के 7 दिवस के भीतर अंत्येष्टि सहायता का प्रकरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जाता है तो अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरण दर्ज करने के लिए मृत्यु दिवस से 90 दिवस के स्थान पर अब 180 दिवस की समय-सीमा में हितग्राही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद ही संबंधित हितग्राही का ईपीओ जनरेट हो सकेगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह छूट केवल 31 मार्च 2021 से पूर्व के मृत्यु प्रकरणों में ही मान्य होंगे।
Share This Article
Follow:
"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।