MP News Live – मध्यप्रदेश की बड़ी ख़बरें |

sadbhawnapaati
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MP News in Hindi Live – 1

सीएम शिवराज फिर हुए कोरोना संक्रमित, वर्चुअली होंगे कार्यक्रम में शामिल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। संक्रमण की जानकारी होते ही उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्री चौहान आरटी पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं।
शिवराज चौहान को सामान्य लक्षण हैं। उन्होंने कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। सीएम चौहान आने वाले कुछ दिनों तक सभी कार्यक्रमों में वर्चुअली शामिल होंगे। वे कल संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में भी वर्चुअली शामिल होंगे। शिवराज चौहान कोरोना की पहली लहर के दौरान भी संक्रमण का शिकार हुए थे। तब उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।

MP News in Hindi Live – 2

मप्र हाईकोर्ट को मिले 6 नए जज, मुकदमों के निपटारे में आएगी तेजी

जजों की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को 6 नए जज मिल गए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के साउथ ब्लॉक में आज नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य न्यायाधीश आरवी मलिमथ ने नए जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई।

ज्यूडिशियल अफसर और वकील रहे मौजूद
शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स और वरिष्ठ वकील मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इनकी नियुक्ति की राष्ट्रपति की अनुशंसा और केंद्रीय कानून मंत्रालय की अधिसूचना के बाद 6 नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हाईकोर्ट को मिले 6 नए जजों में 3 वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और तीन न्यायिक अधिकारी हैं।

अब कुल जज हो जाएंगे 35
अधिवक्ता वर्ग में जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह बट्टी, ग्वालियर के अधिवक्ता डीडी बंसल और इंदौर के अधिवक्ता मिलिंद रमेश फड़के को हाईकोर्ट में जज बनाए गए हैं। वहीं न्यायिक अधिकारी वर्ग में उज्जैन के प्रधान जिला जज प्रकाश चंद्र गुप्ता, इंदौर के न्यायिक अधिकारी दिनेश कुमार पालीवाल और बालाघाट के जिला जज अमरनाथ केसरवानी को हाईकोर्ट जज बनाया गया है। बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 53 है, लेकिन यहां वर्तमान में 29 जज कार्यरत हैं। 6 नए जजों की नियुक्ति के बाद एमपी हाईकोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी। इससे मुकदमों के निराकरण में तेजी आएगी।

MP News in Hindi Live – 3

हाईकोर्ट द्वारा म.प्र. शासन के आदेश को बरकरार रखने का आदेश पारित
 माननीय म.प्र. हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के तहत नियमित लोक अभियोजकों को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने के राज्‍य सरकार के निर्णय को बरकरार रखा
18 जनवरी 2022 को म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल द्वारा आदेश किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस अधिनियम की धारा 15 के तहत नियमित उपसंचालक, जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं समस्त सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिनकी सेवा अवधि 7 वर्ष हो गई है को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था। उपरोक्‍त विशेष लोक अभियोजक को अनुसूचित जाति/जनजाति की विशेष न्यायालय में पैरवी के लिए आदेशित किया गया था।
म.प्र. सरकार के उक्त आदेश के विरुद्ध एक रिट याचिका द्वारा एस.पी.पी. विशेष लोक अभियोजक जो पहले से विशेष न्‍यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे, के द्वारा राज्‍य सरकार के उक्त आदेश को चुनौती म.प्र. हाई कोर्ट में दी गई थी जिनकी याचिका को माननीय म.प्र. हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर म.प्र. शासन के आदेश को बरकरार रखने का आदेश पारित किया है।

MP News in Hindi Live – 4

वर्ष 2022 में 4 बार लोक अदालतों का होगा आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालत का कैलेंडर जारी कर दिया गयाहै।

जिसके अनुसार वर्ष 2022 में 4 बार लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रथम नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को, द्वितीय 14 मई को, तृतीय 13 अगस्त को तथा अंतिम 12 नवंबर 2022 को संपूर्ण देश के तहसील न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक आयोजित की जाएगी।

नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय मामले, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले, सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। राजस्व प्रकरण (न्यायालय में लंबित प्रकरण), दिवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा।

MP News in Hindi Live – 5

परीक्षाओं को निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करवाने के दृष्टिगत धारा 144 लागू

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भोपाल अविनाश लवानिया  ने विभिन्न परीक्षाओं के निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत भोपाल जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
यह आदेश 17 फरवरी  से 12 मार्च 2022 तक भोपाल जिले के समस्त 104 परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसकी 200 मीटर की परिधि में लागू होंगे।आदेश में कहा गया है कि वह व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगा, जिसके पास परीक्षा में सम्मिलित होने का फोटो सहित रोल नम्बर हो, स्कूल स्टाफ, सुपरवाईजर, निरीक्षण दल, स्कूल एवं परीक्षा से संबंधित सामग्री लाने वाला व्यक्ति तथा वह व्यक्ति जो उक्त परीक्षा से संबंध रखता हो ।
प्रतिबंधित क्षेत्र में उक्त अवधि में किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक रहेगी । प्रतिबंधित क्षेत्र में उक्त अवधि में किसी किस्म के हथियारों को लेकर चलने,  प्रदर्शन आदि पर रोक रहेगी।केन्द्र, राज्य एवं  जिला स्तर से समय – समय पर कोविड -19 के नियंत्रण से संबंधित दिशा-निर्देशों (प्रोटोकॉल) का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है ।आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी

MP News in Hindi Live – 6

 प्रत्येक विधानसभा में बाल कांग्रेस बनाएगी कैप्टन और वाइस कैप्टन
कांग्रेस ने बाल कांग्रेस का संगठन प्रदेश स्तर पर तो कर दिया, लेकिन अभी तक जिलों में पदाधिकारी नहीं बनाए गए हैं, जिससे बाल कांग्रेस का काम ठप पड़ा हुआ है। अब बाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जिलाध्यक्षों से पदाधिकारियों के लिए नाम मांगे गए हैं। पहले दौर में प्रत्येक विधानसभा में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाए जाना है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पिछले साल बाल कांग्रेस का गठन किया था। इसका स्टेट कैप्टन यानी प्रदेश अध्यक्ष इंदौर के लक्ष्य गुप्ता को बनाया गया है, लेकिन गुप्ता ने अभी तक अपनी कार्यकारिणी की घोषणा नहीं की है, जिससे बाल कांग्रेस की गतिविधि ठप पड़ी हुई है। अब कमलनाथ के निर्देश पर संगठनात्मक नियुक्तियां शुरू की जा रही है, जिसमें पहले दौर में विधानसभा स्तर पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की नियुक्ति की जाएगी। सभी विधानसभा के विधायकों और जिलाध्यक्षों को गुप्ता ने एक पत्र भेजकर उनके क्षेत्र से दो-दो नाम मांगे हैं, जिनकी उम्र 16 से 20 साल के बीच में हैं। ये नाम प्रत्येक जिलों में प्रभारी समन्वयकों को देने के लिए कहा गया है। इसके बाद जिला स्तर पर भी नियुक्तियां की जाएगी। हालांकि जिस तरह से बाल कांग्रेस की गतिविधि चल रही है, वह दम नहीं पकड़ पा रही है और जिलों के बड़े नेताओं के रूचि नहीं लेने के कारण बाल कांग्रेस का काम एक तरह से रुका हुआ है।

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