पत्रकारों से चर्चा के दौरान डॉ. मिश्रा ने कहा कि गृह विभाग द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जैसे 107/116, 144, 133, पुलिस एक्ट, मोटरयान अधिनियिम, एनएसए, राज्य सुरक्षा अधिनियम (जिला बदर), प्रिजनर एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, शासकीय गोपनीय अधिनियम इत्यादि में संशोधन करेंगे। पुलिस को अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे।
इस तरह की रहेगी व्यवस्था
गृहमंत्री ने कहा कि भोपाल और इंदौर शहरों में इस व्यवस्था को लागू करने के लिये पृथक-पृथक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के कुल 03 अधिकारी, उपायुक्त स्तर के 08 अधिकारी तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12 अधिकारी तथा सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 29 अधिकारी पदस्थ किए जाएंगे। अधिसूचना जिस दिन निकलेगी, उसी दिन पोस्टिंग हो जाएगी। इसे न तो कैबिनेट में लाने की जरूरत है और न ही विधानसभा में ले जाने की जरूरत है।
नगर निगम सीमा और देहात के थाने भी आएंगे
गृहमंत्री ने कहा कि दोनों ही महानगरों में 5-5 नोटिफिकेशन जारी करेंगे यानी कुल 10 नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करेंगे। विधि विभाग के परिमार्जन और वित्त विभाग की अनुमति मिलते ही इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली को लागू कर दिया जाएगा। पुलिस आयुक्त प्रणाली के अंतर्गत इन दोनों ही शहरों के नगर निगम सीमा में आने वाले सभी थाने आएंगे। ऐसे ग्रामीण थाने, जिनमें आधा शहर और आधा ग्रामीण इलाका है, वह भी इसके अंतर्गत ही रहेंगे।