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- गृह मंत्री ने बताया कि इस ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड DJ, रिटायर्ड IG और रिटायर्ड सचिव स्तर के अधिकारी रहेंगे। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे। सरकारी संपत्ति के नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे और निजी संपत्ति के नुकसान की जानकारी व्यक्ति स्वयं इस ट्रिब्यूनल को देगा।
- गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जैसे भू राजस्व संहिता में वसूली का अधिकार है वैसा इसमें भी वसूली का अधिकार होगा। तीन महीने में प्रकरण का निराकरण होगा, किसका कितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दोषियों से कराई जाएगी।
Mp News. पत्थरबाजी करने वालों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से अब मध्य प्रदेश सरकार सख्ती से निपटेगी। प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। इसके तहत एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनेगा, इसे सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे ।
गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। अब जो पत्थरबाजी करते हैं, शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे वसूली के लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया जायेगा। ये ट्रिब्यूनल घटना के हिसाब से काम करेगा।


