पंच एवं सरपंच पद के नाम निर्देशन पर क्लस्टर स्तर पर, जनपद सदस्य के नाम निर्देशन पर एसडीएम कार्यालय में तथा जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफीसर कलेक्टर होगे।
मप्र पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आज 12 नवंबर 2021 शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।इसमें पंचायत निर्वाचन में आरओ, एआरओ की भूमिका तथा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुति, संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया, निर्वाचन की सूचना, आरक्षण, नामांकन की प्रक्रिया, ऑनलाइन नॉमिनेशन आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस संबंध मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद द्वारा जारी पत्र अनुसार पंचायत चुनाव की इस वीसी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी, निर्वाचन अधीक्षक स्थानीय निर्वाचन को उपस्थित रहना होगा।वही उमरिया कलेक्टर (Umaria Collector) और जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने निर्देश दिए है कि निर्वाचन की बारीकियों को समझकर पूर्ण निष्पक्षता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया आरओ एवं एआरओ संपन्न करायें ।पंचायत चुनाव में अभ्यर्थियों को विद्युत कंपनियों तथा स्थानीय निकायों के आदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगें।
उमरिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण मे बताया कि पंच एवं सरपंच पद के निर्वाचन के लिए क्लस्टरवार नाम निर्देशन पत्र जमा करने की व्यवस्था की जा रही हैं। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की संवैधानिक प्रक्रिया है। पंच एवं सरपंच पद के नाम निर्देशन पर क्लस्टर स्तर पर, जनपद सदस्य के नाम निर्देशन पर एसडीएम कार्यालय में तथा जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर होगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात प्रारूप दो में अधिसूचना जारी की जाएगी जिसमें नाम निर्देशन प्राप्त करने का स्थान, समय, अंतिम तारीख, समीक्षा की तारीख, मतदान दिवस एवं समय, मतगणना, सारणीनियन तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि एवं स्थान जारी की जाएगी।
इसके अलावा मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा ने बताया कि सभी एआरओ नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के पूर्व आवश्यक सामग्री निर्वाचन शाखा से प्राप्त करेंगें। प्रारूप 4 में अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र भरना होगा। जिसमें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, विद्युत कंपनी एवं स्थानीय निकाय का आदेय प्रमाण पत्र तथा आवश्यक शपथ पत्र देने होगे। मास्टर ट्रेनर पंकज नयन तिवारी ने बताया कि संवीक्षा का कार्य संबंधित रिटर्निंग आफिसर, तहसीलदार द्वारा नियत तिथि समय एवं स्थान में किया जाएगा। फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर पावती दी जाएगी। फार्म भरते समय दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को संवीक्षा दिवस के पूर्व के दिन एवं समय तक का अवसर दिया जाना चाहिए। फार्म स्वीकृत या रिजेक्ट करने का अधिकार संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को ही होगा।