मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण (OBC Reservation) के पेंच में फंसा पंचायत चुनाव अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच गया है. अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के परिणाम पर रोक लगा दी है. नए आदेश में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी पदों के लिये चुनाव तो होगा लेकिन परिणाम की घोषणा पर रोक रहेगी. इस संबंध में आयोग अलग से निर्देश देगा.
निर्वाचन आयोग की ओर से जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है उसके अनुसार पंच और सरपंच के लिये मतदान केन्द्र और विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना और जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर EVM की मतगणना की जाएगी.
निर्विरोध निर्वाचन भी नहीं होगा
आदेश में कहा गया है कि मतगणना से संबंधित सभी दस्तावेज उपस्थित प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बंद कर सुरक्षित रखे जाएंगे. किसी भी पद पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति होने पर रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्याशी को न ही निर्वाचित घोषित करेगा और न ही निर्वाचन का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा.
ओबीसी आरक्षण पर फंसा पेंच
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया फिलहाल स्थगित की गई है. जबकि बाकी पदों पर निर्वाचन की प्रक्रिया की जा रही है. एक दिन पहले ही मध्यप्रदेश विधानसभा में आए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार यह साफ कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं कराए जाएंगे. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग का परिणाम की घोषणा पर रोक लगाना अहम माना जा रहा है.