कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय स्तर पर एक नया आदेश निकाला गया। इस आदेश के तहत अब दुकानें रात 8 बजे तक चालू रहेगी तो वही रेस्टोरेंट और होटल रात्रि 10 बजे तक अपना व्यापार कर सकेंगे। इधर शासन द्वारा शादी पर लगी रोक भी हटा ली गई है और अब शादी में 40 लोगों के साथ 10 लोग बैंड बाजे और घोड़ी वाले को भी छूट दी गई है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार अगले माह जुलाई से पूरे प्रदेश को पूर्ण क्षमता के साथ अनलॉक कर सकती है। इसके पूर्व लगातार कोविड 19 स्थानीय समिति के साथ प्रदेश स्तर की समिति भी लगातार समीक्षा कर रही है ताकि प्रोटोकॉल का पालन भी कराया जा सके। इधर शहर में दुकानों पर रौनक दिखाई देने लगी है तो वही लगाता जिला प्रशासन और नगर निगम भी कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन कराने को लेकर सड़कों पर सक्रिय दिखाई दे रहे है। कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि इंदौर की जनता को अब अपना अनुशासन का परिचय देना होगा, क्योंकि पिछले 2 माह से भी ज्यादा लोगों को लॉकडाउन का चेहरा देखना पड़ा है ऐसे में कोई भी नहीं चाहता है कि आगामी दिनों में फिर से लॉकडाउन लगे।
[expander_maker id=”1″ more=”आगे पढ़े ” less=”Read less”] कुछ शर्तों के साथ मिली छूट :
सभी सरकारी, अर्द्धशासकीय, निगम मंडल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।
निजी दफ्तर और संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता से काम कर सकते हैं। जिम एवं फिटनेस सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुले रह सकेंगे।
खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन खेल आयोजनों में दर्शकों की मौजूदगी पर प्रतिबंध
रेस्टोरेंट, बार और क्लब 50 क्षमता से रात 10 तक खुले रहेंगे. जबकि होटल और लॉज को पूरी छूट मिली।
शादी में 50 लोगों को एंटी। इसमें वर और वधू के 20-20 लोगों के साथ बैंड और पंडित भी शामिल हालांकि सभी के नाम की एक सूची एसडीएम को देनी होगी।
सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और निजी दफ्तर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
धार्मिक स्थल, पूजा स्थल में एक समय में अब 6 लोगों की एंट्री हो सकेगी।
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