मंडी से सिर्फ प्याज बिकेंगे …….ऐसा थोडा थोडा अनलॉक हुआ अपना इंदौर,जाने और नए नियम

sadbhawnapaati
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इंदौर को थोड़ी और रियायतें दी गई हैं। किराना की खेरची दुकानें सप्ताह में छह दिन सोमवार से शनिवार तक सुबह से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। थोक दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक शाम पांच बजे तक पांच दिन खुलेंगी। रेस्त्रां-होटल से रात साढ़े दस बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी, पर शादियों को मंजूरी 15 जून तक नहीं रहेगी, धर्मस्थलों को भी नहीं खोला है। नाइट कर्फ्यू का समय रात 11.30 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। दुकानों में रखे माल को डिस्पैच करने के लिए जिला आपदा उप समिति द्वारा बाजार संबंधी एसोसिएशन क्लाथ मार्केट, बर्तन बाजार, बैग्स, सूटकेस गारमेंट डिस्पोटजल आयटम, सायकल, चूडी, स्टील शीट्स आदि के लिए शनिवार को सीमिति समय के लिए माल डिस्पैच की मंजरी दी जा सकेगी। मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का अर्थदंड होगा।

फूड की होम डिलेवरी
– होटल व रेस्त्रां के किचन संचालित करते हुए केवल होम डिलेवरी कर सकेंगे सोमवार से शनिवार तक रात साढे दस बजे तक होगी, मुख्य द्वार बंद रहेगा।
रियल सेक्टर को राहत
– रियल सेक्टर में अब श्रमिकों को साइट पर रखने की बाध्यता खत्म, हालांकि रविवार को काम करने के लिए साइट पर ही रखना होगा
– प्लायवुड की दुकान सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को पांच बजे तक
– सीए, सीएस, कर सलाहकार, औद्योगिक इकाई, निर्माण गतिविधि संबंधी व ट्रांसपोर्ट गोडाउन सर्विस के निजी कार्यालय खुल सकेंगे।
– स्टेशनरी व बुक्स की थोक व खेरची दुकान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 से शाम पांच बजे तक
– फोटोग्राफार और फोटो फोटो फ्रेम बनाने वाले संस्थान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 से शाम पांच बजे तक

स्टेशनरी दुकान खुलेंगी, नाइट कर्फ्यू रात 11.30 से सुबह छह बजे तक, सैलून संचालक घर जाकर दे सकेंगे सेवाएं

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धर्मस्थल बंद, स्विमिंग पूल, मॉल, थियेटर, सभी तरह के आयोजन, खेल गतिविधियां, शादियां नहीं होंगी

  • चोइथराम मंडी में केवल प्याज की बिक्री होगी। अन्य सामग्री की बिक्री नहीं होगी।
  • छावनी, लक्ष्मीबाई नगर, मालवा मिल अनाज मंडी का संचालन हो सकेगा।
  • दूध-डेयरी सुबह से रात आठ बजे तक सोमवार से शनिवार तक (रविवार को सुबह 6 से 10 और शाम 5 से 8 तक खुलेंगी)
  • किराना की खेरची दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 से शाम 5 बजे तक जबकि थोक दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह से शाम 5 बजे तक।
  • महारानी रोड, सियागंज, मल्हारगंज, छावनी व मालवा मिल क्षेत्र में दुकानें शनिवार व रविवार बंद रहेंगी।
  • फल-सब्जी, अंडा, चिकन, मीट सोमवार से शनिवार पांच बजे तक
  • सैलून संचालक घर जाकर सेवाएं दे सकेंगे, कपड़े इस्तरी करने वाले, कपड़े सिलने वालों को भी छूट दी गई है।

कलेक्टर ने यह भी आदेश दिए हैं कि आठ नगर पंचायतों व ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों को लेकर ब्लॉक स्तर की क्राइसिस कमेटी से मत लेकर एसडीएम आदेश जारी करेंगे। ग्रामीण में मोटर पंप रिपेयरिंग दुकान संचालित हो सकेगी और किसान के आने-जाने में कोई व्यवधान नहीं आएगा।

सराफा बाजार को अनलॉक किए जाने को लेकर भी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सप्ताह में तीन दिन सराफा का थोक बाजार खुला रहेगा। 7 जून से 9 जून तक सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक माल डिस्पैच व कारीगर को माल देने के लिए संस्थान खोल सकते हैं

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