धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी बगैर अनुमति के जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आदि करने पर प्रतिबंध

sadbhawnapaati
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किरायेदारों, घरेलू नौकरों, होटल, लॉज, धर्मशाला, हॉस्टल में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने में देना अनिवार्य  प्रतिबंधात्मक अवधि में अस्त्र-शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही इन्दौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये किरायेदारों, घरेलू नौकरों, विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों और पेइंग गेस्ट आदि की सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी किया गया है।इस संबंध में पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

किरायेदारों, घरेलू नौकरों, होटल, लॉज, धर्मशाला, हॉस्टल में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने में देना अनिवार्य  

इंदौर। इंदौर नगर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रतिबंधात्मक अवधि में अस्त्र-शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

 साथ ही इन्दौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये किरायेदारों, घरेलू नौकरों, विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों और पेइंग गेस्ट आदि की सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी किया गया है।

इस संबंध में पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 2 मई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
इस अवधि में इन्दौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस, मौन, जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन/समूह जब तक किसी आयोजन की विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उस आयोजन के किसी भी प्रकार (इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट/सोशल मीडिया/पोस्टर बैनर के माध्यम/अन्य कोई भी माध्यम से) से प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे। साथ ही सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र नियमों के विपरीत धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारी की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिसकर्मी, बैंक गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
प्रतिबंधात्मक अवधि में किसी भी प्रकार के कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झण्डे आदि जिन पर किसी भी धर्म,व्यक्ति,सम्प्रदाय,जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी निजी एवं सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी भवन/संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखे जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त अवधि में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतगर्त डी.जे, लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।

पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा जारी आदेशानुसार निर्देशित किया गया है कि किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जाये। इसके पूर्व मकान/दुकान किराये से न दी जाये। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरान्त ही उन्हें रखा जाये।
साथ ही उनसे आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जाये। साथ ही आई.डी. प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये। होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेने के निर्देश दिये गये है।
साथ ही आदेश में कहा गया है कि ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर अनिवार्य रूप से दी जाये। ठहरने वालों के आई.डी. प्रुफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये।
भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाए। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। पेंईंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये। इसके उपरांत ही पेंईंग गेस्ट रखा जाये। आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। ऐसे व्यक्ति जो 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हो उनकी सूचना तत्काल थाना पर विहित प्रारूप में दी जाये। इनसे भी आई.डी प्रूफ लेना जरूरी है।
ऑनलाईन शॉपिंग/होम डिलेवरी/कोरियर का कार्य करने वाली कंपनियों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते हैं, प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गए गार्ड तथा स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये, साथ ही आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जायें। होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों एवं किराये से मकान लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में आई.सी.जे.एस. सॉफ्टवेयर तथा मोबाईल फेस फोरेंसिक ऐप से जानकारी सर्च की जाये। विदेशी व्यक्तियों के संबंध में तत्काल सूचना एफ.आर.आर.ओ शाखा को दी जाये। यह आदेश 2 मई 2022 तक प्रभावशील रहेगा
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