60 दिवस के भीतर शहर के सभी पेट्रोल पंपों में स्थापित किए जाएंगे पीयूसी चेक सेंटर 

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sadbhawnapaati
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इन्दौर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह द्वारा इन्दौर शहर में स्थापित विभिन्न ऑयल कंपनीज के पेट्रोल पंपों में पीयूसी सेंटर की स्थापना करने के संबंध में धारा 144 अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश अनुसार इन्दौर शहर में वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु बनाए गए एक्शन प्लान को लागू करने की दृष्टि से धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कलेक्टर सिंह द्वारा सभी पेट्रोल पंप मालिकों एवं संबंधित ऑयल कंपनियों के सक्षम अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि आदेश जारी होने की तिथि से 60 दिवस के भीतर सभी पेट्रोल पंपों में नियमानुसार जिला परिवहन अधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर पीयूसी चेक सेंटर की स्थापना पूर्ण की जाए।
उक्त आदेश 7 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है एवं 6 जून 2022 तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।