राष्ट्रीय स्तर पर ईट राईट चैलेंज प्रतियोगिता के लिये इंदौर जिले का चयन.

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सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को जिला प्रशासन की हिदायत- खाद्य पदार्थों का विक्रय लायसेंस तथा पंजीयन के पश्चात ही करें

Indore Local News. इंदौर जिले में सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को जिला प्रशासन ने निर्देश दिये है कि खाद्य पदार्थों का विक्रय लाइसेंस तथा पंजीयन के पश्चात ही करें। बगैर लाइसेंस और बगैर पंजीयन के कारोबार करने पर कार्रवाई की जायेगी। ऐसे कारोबारकर्ता जिनके पास लायसेंस नहीं और पंजीयन नहीं उनसे कहा गया है कि वे शीघ्र ऑनलाइन आवेदन कर लायसेंस प्राप्त करें और पंजीयन कराये।
अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (भारत सरकार), नई दिल्ली द्वारा खाद्य सुरक्षा परितंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर ईट राईट चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित की गई हैं। ईट राईट चैलेंज प्रतियोगिता हेतु सम्पूर्ण भारत के खाद्य सुरक्षा प्रशासन से 150 जिलो के नामांकन चाहे गये थे। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश के अन्य जिलों के साथ इन्दौर जिले का भी चयन किया गया है। योजना में चयनित जिलों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (भारत) सरकार), नई दिल्ली द्वारा खाद्य सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों को समाहित करने हेतु टास्क दिये गये है, जिन्हें 31 अगस्त 2021 तक पूरा किया जाना है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( भारत सरकार), नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा।

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अपर कलेक्टर बेड़ेकर ने समस्त खाद्य कारोबारकर्ता (निर्माता/रिपैकिंग/होलसेलर/सप्लायर/डिस्ट्रीब्यूर) खाद्य पदार्थों का क्रय/विक्रय खाद्य अनुज्ञप्तिधारी एवं पंजीयनधारी से ही करेंगे तथा अभिलेख रखेंगे। अन्यथा खाद्य कारोबार का पंजीयन एवं अनुज्ञापन विनियम 2011 के उपबंध 3 में खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंघन करना मानते हुए अनुज्ञप्ति / पंजीयन निलंबित करने अथवा निरस्त करने की प्रक्रिया की जायेगी। साथ ही जिले में संचालित सभी खाद्य कारोबार से जुड़ी संस्थाओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम एवं विनियम 2011 की धारा 31 एवं खाद्य कारोबार का पंजीयन एवं अनुज्ञापन विनियम 2011 के अन्तर्गत खाद्य लायसेंस अथवा खाद्य पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन के बिना खाद्य कारोबार करने पर जुर्माना एवं सजा का प्रावधान है।
जिले में संचालित सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस / पंजीयन प्राप्त करना सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है। साथ ही खाद्य लाइसेंस / पंजीयन हेतु विशेष कैंप भी आयोजित किये गये है। वर्तमान परिस्थितियों में कोविड- 19 गाइडलाइन के अनुसार कैंप आयोजित करना संभव नहीं है। इसको देखते हुए सभी अपनी एसोसिएशन/स्वतंत्र रूप से/ऑनलाइन/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम  खाद्य लाइसेंस/पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।