शिवराज सरकार 3 दिन के भीतर जारी करें पंचायत चुनाव का शेड्यूल – हाईकोर्ट 

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Mp News. नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका के दौरान जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा राज्य शासन को दिए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है. जिसके बाद कोर्ट ने सोमवार को याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन को 3 दिन के भीतर चुनाव का शेड्यूल पेश करने को कहा है. याचिकाकर्ता जया ठाकुर के अधिवक्ता वरुण सिंह ने नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

इसकी सुनवाई 4 अक्टूबर को कोर्ट ने करते हुए राज्य शासन और इलेक्शन कमीशन को 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा था. लेकिन सरकार ने कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि चुनाव आयोग तो इलेक्शन कराने को तैयार है. इसके लिए उसने 250 पेज का जवाब भी प्रस्तुत किया है. इसमें चुनाव को लेकर उसने सकारात्मक उत्तर दिया है.

जबकि इस संबंध में राज्य शासन ने अपना कोई भी जवाब कोर्ट में पेश नहीं किया है. जिसके बाद कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन बाद 28 अक्टूबर को इलेक्शन का शेड्यूल बना कर पेश करने का आदेश दिया है. जया ठाकुर ने कहा कि राज्य शासन पिछले 2 सालों से कोरोना का बहाना बनाकर चुनाव टाल रहा है. वहीं जब राज्य शासन को सरकार बनाने या गिराने की जरूरत होती है तो वह चुनाव करवा लेती है

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।