इन्दौर। इन्दौर जिले में नींद एवं ट्रैंक्वलाइजर श्रेणी तथा गर्भपात/गर्भ समापन की दवाइयों का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही हो सकेगा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आने वाले पुलिस थानों की सीमाओं के लिये लागू किये गये है।
इस संबंध में अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में समस्त नाइट्राजेपाम टेबलेट्स (समस्त नाइट्रावेट टेबलेट्स), समस्त क्लोनेजेपाम टेबलेट्स, समस्त डायजेपाम टैबलेट, समस्त ऑक्साजेपाम टेबलेट्स, समस्त इटिजोलाम टेबलेट्स, समस्त एल्प्राजोलम टेबलेट्स, समस्त कोडीन फास्फेट सिरप/टेबलेट्स, क्लोजापाम टेबलेट्स (फ्रीजीयम टेबलेट्स आदि) इत्यादि का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जा सकेगा।
साथ ही गर्भपात/गर्भ समापन संबंधित औषधियां जैसे Ru 486, Mifepristone एवं Misoprostal व उसके ग्रुप श्रेणी की दवाइयों, गोली, इंजेक्शन, जैल का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही हो सकेगा। लिखित प्रिस्क्रिप्शन की छायाप्रति संबंधित मेडिकल स्टोर पर रखना होगी।
आदेश में निर्देश दिये गये है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इंदौर अपने अधीनस्थ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों के माध्यम से नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण कर उक्त आदेश का प्रभावी परिपालन सुनिश्चित करेंगे। अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश 31 अगस्त 2022 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

