मतदाता सूची में नाम होने पर ही मिलेगा मतदान का अधिकार 

sadbhawnapaati
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अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान की सुविधा मिलने की सूचना भ्रामक
इन्दौर। नगरीय निर्वाचन के दौरान 6 जुलाई को होने वाले मतदान में उन्हीं मतदाताओं को मतदान का अधिकार मिलेगा, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान की सुविधा मिलने की सूचना पूरी तरह भ्रामक है।
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा यह जानकारी दी गई है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में भ्रामक जानकारी दी जा रही है कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर मतदान के लिये मतदाता विभिन्न दस्तावेज साथ ले जाकर तथा फार्म-ए भरकर मतदान कर सकते हैं, यह पूरी तरह भ्रामक है।
आज मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा ली गई ट्रेनिंग में स्पष्ट किया गया है कि मतदाता सूची में नाम होने पर ही मतदान का अधिकार मिलेगा।
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