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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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MP News in Hindi-1

10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा की समय सारिणी में आंशिक संशोधन

-10वीं और 12वीं की अंकसूचियों का वितरण शुरू
-डी.एल.एड. मुख्य परीक्षा 2022 के ऑनलाईन आवेदन फार्म की अंतिम तिथि 15 जून
माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध विद्यालयों की कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा 2022 की समय सारिणी में आंशिक संशोधन किया गया हैं। कक्षा 12वीं के सभी विषयों की पूरक परीक्षाएँ सोमवार 20 जून और 10वीं की मंगलवार 21 जून से शुरू होकर 01 जुलाई तक चलेगी। साथ ही हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक (द्वितीय अवसर) पूरक परीक्षा मंगलवार 21 जून से 30 जून तक होगी। परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे के बीच निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न होगी। संशोधित पूरक परीक्षा कार्यक्रम मण्डल की वेबसाईट www.mpbse.nic.in पर देखे जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम और तिथियों को दृष्टिगत रखते हुए पूरक परीक्षा के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है।
माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी परीक्षा 2022 की अंक सूचियाँ जिले स्तर पर सभी समन्वय संस्थाओं को सौंपी जा चुकी है। सभी संस्था प्राचार्य अपने-अपने संस्थान की अंकसूचियाँ निर्धारित समन्वय संस्थान से प्राप्त कर छात्रों को वितरित करेंगे।
डी.एल.एड. (द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम) मुख्य परीक्षा प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थी 8 से 15 जून तक अंतिम नियत शुल्क के साथ ऑनलाईन परीक्षा फार्म भर सकेंगे। संबंधित संस्थाएँ नियत तिथि तक छात्रों के ऑनलाईन आवेदन-पत्र भर सकेंगी। इसके बाद अंतिम तिथि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी।

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मप्र के 317 नगरीय निकायों के वार्डो में SC/ST का आरक्षण रोटेशन पद्धति से नही करने पर मध्यप्रदेश सरकार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को माननीय मप्र उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयेश गुरनानी और पूर्व पार्षद दिलीप कौशल की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल द्वारा लगाई गई है याचिका
इंदौर। सोमवार 06 जून 2022, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आगामी निकाय चुनावों हेतु प्रदेश की 317 नगरीय निकायों के वार्डो में SC/ST वर्ग हेतु रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया है तथा मध्यप्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, वही इंदौर कलेक्टर द्वारा वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई के दौरान जयेश गुरनानी द्वारा दिये गये हमदस्त नोटिस के बाद भी SC/ST के वार्डों का आरक्षण नहीं करने पर आरक्षण निरस्त कर रोटेशन प्रक्रिया से करने को लेकर लगी याचिका की सुनवाई अब 9 जून को होगी।
याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय इंदौर ने उनकी याचिका पर अंतिम निर्णय दिनांक 10 जनवरी 2022 को पारित कर इंदौर नगर निगम के 85 वार्डों के आरक्षण को समाप्त कर आरक्षण की कार्रवाई उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा आदेश दिनांक 10 जनवरी 2022 को अंतिम आदेश से समाप्त किया था और आरक्षण माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा के कृष्णमूर्ति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में निर्धारित की गई रोटेशन पद्धति से करने के निर्देश दिये थे जिसका पालन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की 317 नगरीय निकायों में नहीं करते हुये दिनांक 25 मई को आरक्षण की करवाई रोटेशन पद्धति नही की गई जिसके लिये जबाबदार अफसरों को दंडित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई आज न्यायालय द्वारा की गई।
श्री गुरनानी एवं श्री कौशल के अभिभाषक विभोर खंडेलवाल ने माननीय न्यायालय के समक्ष पैरवी करते हुवे बताया कि चुनाव को समय पर कराने तथा संवैधानिक रूप से कराने का निवेदन भी न्यायालय से किया है परंतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वार्डो के आरक्षण को लेकर की गयी त्रुटि के कारण आरक्षण निरस्त करने तथा मतदान की निर्धारित दिनांक से पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित रोटेशन पद्धति से पूनः आरक्षण कर चुनाव कराने के लिए याचिका की सुनवाई 9 जून को माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के समक्ष होगी उक्त याचिका सुनवाई के लिये पूर्व से स्वीकार कर ली गई है।

MP News in Hindi-3

प्रदेश के 124 थानों का औचक निरीक्षण

–  रात 12 से 5 बजे के बीच पहुंचे आईजी/एसपी, डीजीपी ने दिए थे निरीक्षण के निर्देश
रविवार शाम पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना द्वारा अचानक प्रदेश के सभी आईजी/डीआईजी/एसपी एवं भोपाल तथा इंदौर के पुलिस आयुक्त/उपायुक्त को निर्देश दिए गये कि रात को अपने-अपने क्षेत्र के थानों का निरीक्षण करें।
जोनल एडीजी/आईजी, रेंज डीआईजी को अपने मुख्यालय के जिले के बाहर के थानों  तथा पुलिस अधीक्षकों को अपने मुख्यालय से बाहर के थानों के निरीक्षण हेतु किया गया था निर्देशित।भोपाल तथा इंदौर के पुलिस आयुक्त/ उपायुक्त को भी थानों के निरीक्षण हेतु किया गया निर्देशित।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को थानों का रिकार्ड,रखरखाव तथा हवालात को चेक करने दिए थे निर्देश।
रात 12 से सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में एक साथ चली निरीक्षण की कार्यवाही।
निर्देशों के पालन में रविवार -सोमवार की दरमियानी  रात प्रदेश के सभी जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने 124 थानों का किया औचक निरीक्षण तथा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों में तत्काल सुधार के लिए निर्देशित किया।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।