MP में ट्रांसफर पॉलिसी जारी, रोका जा सकेगा कोरोना मरीज का तबादला

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sadbhawnapaati
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भोपाल. मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है. प्रदेश में 1 से 31 जुलाई तक ट्रांसफर हो सकेंगे. पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पदों को भरा जाएगा. कोरोना से गंभीर बीमार होने वालों को प्राथमिकता मिलेगी. यदि सरकारी प्रक्रिया से उनका ट्रांसफर हो रहा होगा, तो इस आधार पर उनका तबादला रोक भी दिया जाएगा. अभी यह छूट कैंसर, किडनी खराब, ओपन हार्ट सर्जरी आदि के चलते नियमित जांच कराने वाले कर्मियों को मिलती है.

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CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 1 से 31 जुलाई तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया जा रहा है. बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 1 से 31 मई बीच ट्रांसफर हो सकेंगे. लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण नीति को लंबित कर दिया गया था.

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।