इंदौर। इंदौर जिले में नगरीय निकाय महापौर तथा समस्त नगरीय निकायों के पार्षद पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय विभिन्न रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकतम 3 व्यक्तियों का प्रवेश सुनिश्चित किया गया है।
इंदौर जिले में समस्त नगरीय निकायों में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उम्मीदवार सहित अधिकतम 4 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति रहेगी।
इस संबंध में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री पवन जैन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार जिले में नगरीय निकायों में निर्वाचन नामांकन प्रक्रिया को बाधित होने से रोकने एवं कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने की दृष्टि से लोक हित में इंदौर जिले के समस्त नगरीय निकायों में रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उम्मीदवार सहित अधिकतम 4 व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जायेगा। इससे अधिक संख्या में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।


