इंदौर जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत चयनित जाति तथा वर्गों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश दिलाने का प्रावधान है। जिले में इस वर्ष एक हजार 686 स्कूलों में 12 हजार 841 बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिलाया जायेगा। प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन 10 जून 2021 शुरू हो गये है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2021 है। इस संबंध में आर.टी. ई पोर्टल www.educationportal.mp gov.in/Rte पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।
सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक श्री अक्षय सिंह राठौर ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। जिन लोगों ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है, उन्हें संबंधित जन शिक्षा केन्द्र में पहुंचकर आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। उन्होंने बताया कि पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन, ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से 6 जुलाई 2021 को किया जायेगा। इस वर्ष की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में कोविड- 19 से माता,पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन लाटरी में प्राथमिकता दी जायेगी।
[expander_maker id=”1″ more=”आगे पढ़े ” less=”Read less”]
कोविड 19 के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत सत्र 2020-21 के प्रवेश नही हो पाये थे, परन्तु आरटीई प्रावधान के तहत जो बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020 21 के लिये पात्र थे, उन पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए जिन आवेदकों द्वारा सत्र 2020-21 के लिये आवेदन किये जायेंगे, उनकी आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति से की जायेगी। सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवेदक/अभिभावक के लिये यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त सत्र में बन्ने को आवंटित कक्षा नोशनल होगी। यानी प्रवेशित बच्चा, वास्तविक रूप से प्रवेश की अगली कक्षा में पढ़ेगा।
[/expander_maker]