मध्यप्रदेश में आज शाम से 60 घंटे की तालाबंदी

sadbhawnapaati
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बैतूल, खरगोन, रतलाम और कटनी में एक हफ्ते का लॉकडाउन

बेकाबू हो चुके कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को भोपाल सहित पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। यह शुक्रवार शाम 6 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। बैतूल, कटनी, खरगोन और रतलाम जिलों में अगले 7 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। छिंदवाड़ा में एक दिन पहले ही सात दिनी लॉकडाउन लग चुका है। सरकार का यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।

कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद ही आगे फैसला लिया जाएगा। हालांकि लॉकडाउन से दमोह को बाहर रखा गया है, क्योंकि यहां विधानसभा उपचुनाव होना है। इसलिए इस पर चुनाव आयोग ही फैसला लेगा। सरकारी दफ्तरों में 5 दिन वर्किंग रहेगी। शनिवार-रविवार दफ्तर बंद रहेंगे। यह आदेश 31 जुलाई तक प्रभावी होगा।

हॉट स्पॉट या कंटेनमेंट क्षेत्र में 7 से 10 दिन के लॉकडाउन का निर्णय कलेक्टर लेंगे। वहीं, भोपाल जिला प्रशासन ने कोलार और शाहपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम से अगले 9 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। इन क्षेत्रों में दूध, फल-सब्जी की सप्लाई नगर निगम करेगा, किराना दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन राशन होम डिलीवरी कराया जाएगा।

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कंटेनमेंट एरिया भी बड़ा हो सकेगा

गुरुवार को समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा- संक्रमण को देखते हुए बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया बनाए जा सकते हैं। जल्द ही बेड संख्या एक लाख की जाएगी। सरकारी के साथ निजी अस्पतालों का सहयोग भी लिया जा रहा है। शुक्रवार को कैबिनेट के सदस्यों, फिर सांसद-विधायकों से बात करूंगा। इस लॉकडाउन को कोरोना कर्फ्यू कहा जाएगा। प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव चलेगा।

लॉकडाउन में क्या-क्या खुलेगा और किसकी छूट

  • दवा, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, दूध और सब्जी की दुकानें।
  • औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा अथवा तैयार माल लाने-ले-जाने, उद्योगों के अधिकारियों व कर्मचारियों का आना-जाना।
  • सरकारी और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को आने-जाने की छूट।
  • परीक्षा केंद्र वाले परीक्षार्थी, इनसे जुड़े कर्मी व अधिकारियों को छूट।
  • एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड सेवा मिलेगी।
  • वैक्सीनेशन के लिए रोक-टोक नहीं।
  • बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट जाने वालों को छूट।
  • कलेक्टर जरूरत के अनुसार कुछ छूट जारी कर सकते हैं।
  • दूसरे राज्यों से मालवाहक वाहन आ सकेंगे, बाकी वाहनों पर रोक।

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