सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को जिला प्रशासन की हिदायत- खाद्य पदार्थों का विक्रय लायसेंस तथा पंजीयन के पश्चात ही करें
Indore Local News. इंदौर जिले में सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को जिला प्रशासन ने निर्देश दिये है कि खाद्य पदार्थों का विक्रय लाइसेंस तथा पंजीयन के पश्चात ही करें। बगैर लाइसेंस और बगैर पंजीयन के कारोबार करने पर कार्रवाई की जायेगी। ऐसे कारोबारकर्ता जिनके पास लायसेंस नहीं और पंजीयन नहीं उनसे कहा गया है कि वे शीघ्र ऑनलाइन आवेदन कर लायसेंस प्राप्त करें और पंजीयन कराये।
अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (भारत सरकार), नई दिल्ली द्वारा खाद्य सुरक्षा परितंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर ईट राईट चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित की गई हैं। ईट राईट चैलेंज प्रतियोगिता हेतु सम्पूर्ण भारत के खाद्य सुरक्षा प्रशासन से 150 जिलो के नामांकन चाहे गये थे। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश के अन्य जिलों के साथ इन्दौर जिले का भी चयन किया गया है। योजना में चयनित जिलों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (भारत) सरकार), नई दिल्ली द्वारा खाद्य सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों को समाहित करने हेतु टास्क दिये गये है, जिन्हें 31 अगस्त 2021 तक पूरा किया जाना है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( भारत सरकार), नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा।
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