थम्ब इम्प्रेशन नहीं मिलने पर नॉमिनी के माध्यम से दिया जा रहा है खाद्यान्न

sadbhawnapaati
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इन्दौर। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने बताया कि शारीरिक अवस्था के कारण हितग्राहियों के थम्ब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक मशीन पर मिलान नहीं होने से हितग्राही को नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण का लक्ष्य है।
मशीनी कारणों से यदि कोई हितग्राही खाद्यान्न से वंचित होता है, तो वह जिला खाद्य अधिकारी से सप्रमाण सम्पर्क कर खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।

प्रमुख सचिव किदवई ने बताया कि पात्र हितग्राही, जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन सफल नहीं हो पाता है, उन्हें नॉमिनी के माध्यम से राशन का वितरण किया जा रहा है।
पात्र हितग्राही, जिनके अंगूठे या उंगली के निशान घिस गए हैं, उनका एक से अधिक उंगली के निशान से मैच कर बायोमेट्रिक सत्यापन उपरांत राशन का वितरण किया जा रहा है।
पात्र हितग्राही की बायोमेट्रिक सत्यापन के अतिरिक्त पात्र हितग्राही की पहचान आधार नंबर पर दर्ज मोबाइल पर ओटीपी देखकर सत्यापन की व्यवस्था भी शीघ्र लागू की जा रही है।
इससे जिन बुजुर्ग व्यक्तियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है, उन्हें ओटीपी के आधार पर सत्यापन उपरांत राशन वितरित किया जा सकेगा। पात्र परिवार के सदस्यों में से कोई भी सदस्य, उचित मूल्य दुकान से सामग्री प्राप्त कर सकता है।
उचित मूल्य दुकान, जिन पर नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है, से हितग्राही की पहचान बायोमेट्रिक सत्यापन से करने के बाद राशन का वितरण किया जाता है, ताकि पात्र हितग्राही का राशन अन्य कोई व्यक्ति न ले सके।
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