इंदौर । धोखाधड़ी के मामले में फरार कॉलेज मालिक की गिरफ्तारी पर एसपी ने पांच हजार का इनाम रखा है।
क्षिप्रा पुलिस ने देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज अर्जुन बड़ोदा के मालिक अजय मदन हार्डिया निवासी आनंदनगर नवलखा के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया था।
जिला और हाइकोर्ट से अग्रिम ग्रामीण भगवतसिंह बिरदे ने मुलजिम के बारे में सूचना देने या उसे पकड़ाने वाले को पांच हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की है। हार्डिया, भंवरकुआ थाने के भी एक मामले में फरार है।
मामले में कॉलेज की प्राचार्या मनीषा शर्मा की अग्रिम जमानत हो चुकी है। योगेश उपाध्याय को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसकी भी सेशन कोर्ट से जमानत हो चुकी है। हार्डिया ने वकील के जरिए सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई है।
आधा दर्जन अपराध हैं
हार्डिया के खिलाफ थानों में आधा दर्जन अपराध दर्ज हैं। दो मामलों में फरार है। पांच मामले मामले में उसे हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी। अजय हार्डिया पर इसके पहले खुद कलेक्टर इंदौर, विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी करने पर एफ आई आर दर्ज करा चुके हैं !
सहकारिता को हथियार बनाकर अपराध करने में माहिर अजय हार्डिया कई जगह सहकारी संस्था के माध्यम से जमीनों की जादूगरी कर चुका है ! आरोपी के हाथ इतने लंबे हैं की सारे सबूत होने के बावजूद भी जिम्मेदार कार्यवाही नहीं कर रहे हैं
अदालत की अवमानना कर रहा आरोपी अजय हार्डिया
इंदौर विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई FIR पर आरोपी पहले भी जमानत ले चुका है और मामला संयोगितागंज थाने से संबंधित था ! अदालत ने आदेश में स्पष्ट लिखा था कि हर 15 दिन में आरोपी को थाने में हाजिरी देना है सूत्रों के अनुसार इस पर भी आरोपी वर्ष 2017 से नदारद है !
इंदौर विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई FIR पर आरोपी पहले भी जमानत ले चुका है और मामला संयोगितागंज थाने से संबंधित था ! अदालत ने आदेश में स्पष्ट लिखा था कि हर 15 दिन में आरोपी को थाने में हाजिरी देना है सूत्रों के अनुसार इस पर भी आरोपी वर्ष 2017 से नदारद है !

