उपभोक्ताओं के प्रकरणों के निराकरण के लिये होगी लोक अदालत

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sadbhawnapaati
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इन्दौर। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ-साथ इन्दौर में भी स्थित जिला उपभोक्ता आयोग में आगामी 9 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस लोक अदालत में उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के साथ निराकरण होगा।
यह लोक अदालत अध्यक्ष, म.प्र.राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग न्यायमूर्ति जस्टिस शांतनु एस. केमकर द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जा रही है। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के अन्य जिलों के साथ इन्दौर स्थित जिला उपभोक्ता आयोग इन्दौर क्रमांक एक एवं क्रमांक दो में भी लोक अदालत का आयोजन 9 जुलाई 2022 को किया जा रहा है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग क्रमांक एक के अध्यक्ष सत्येंद्र जोशी ने बताया कि इस लोक अदालत में विचाराधीन बैंकिंग, बिजली, मेडिकल, टेलीफोन, कृषि, ऑटोमोबाईल, हाउसिंग, एयरलाइंस और रेलवे सहित अन्य प्रकरण आपसी समझौते के आधार पर निराकरण हेतु रखे जायेंगे। जोशी ने उपभोक्ताओं/अधिवक्ताओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर उक्त लोक अदालत में प्रकरण का यथाशीघ्र निराकरण करायें।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।